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तीन साल से पेपर उपलब्ध नहीं करा रहा एसीबी, जुर्माना

रांची : 49 करोड़ के बीज घोटाला मामले में एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) तीन साल से (वर्ष 2014 से) पुलिस पेपर उपलब्ध नहीं करा रहा है़ एसीबी के विशेष न्यायाधीश आशुतोष दुबे की अदालत ने एसीबी को पुलिस पेपर उपलब्ध नहीं कराने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया व एसीबी के एसपी, थाना प्रभारी व […]

रांची : 49 करोड़ के बीज घोटाला मामले में एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) तीन साल से (वर्ष 2014 से) पुलिस पेपर उपलब्ध नहीं करा रहा है़ एसीबी के विशेष न्यायाधीश आशुतोष दुबे की अदालत ने एसीबी को पुलिस पेपर उपलब्ध नहीं कराने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया व एसीबी के एसपी, थाना प्रभारी व स्पेशल पीपी को फटकार लगाते हुए पुलिस पेपर उपलब्ध कराने का अंतिम मौका दिया है़ मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी.
गुरुवार को अदालत में 49 करोड़ बीज घोटाला के मुख्य आरोपी पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता, नलिन सोरेन, कृषि निदेशालय के पूर्व निदेशक निस्तार मिंज, बी जयराम व बलवीर भेंगरा उपस्थित हुए़
कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कृषि निदेशालय के पूर्व निदेशक निस्तार मिंज व बी जयराम का पुलिस पेपर उपलब्ध नहीं कराया गया है़ वहीं पूर्व मंत्री नलिन सोरेन व पूर्व निदेशक के लिए अब तक अभियोजन स्वीकृति भी नहीं मिली है़
अदालत ने पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता, नलिन सोरेन, कृषि निदेशालय के पूर्व निदेशक निस्तार मिंज व बी जयराम के मामले की सुनवाई के लिए एसीबी को 12 मार्च 2014 को पुलिस पेपर उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन पुलिस पेपर उपलब्ध नहीं कराया गया. इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आखिर क्या कारण है कि पुलिस पेपर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है़ कहीं आरोपियों को लाभ पहुंचाने के लिए तो ऐसा नहीं किया जा रहा है.

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