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‘आधार’ नहीं बनवानेवाले अपराधी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : आधार को पैन कार्ड से जोड़ने के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. केंद्र सरकार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए शीर्ष न्यायालय में कहा कि आधार कार्ड अनिवार्य है. जो लोग जानबूझ कर आधार नहीं बनवा रहे, वो एक तरह से अपराध कर रहे […]

नयी दिल्ली : आधार को पैन कार्ड से जोड़ने के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. केंद्र सरकार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए शीर्ष न्यायालय में कहा कि आधार कार्ड अनिवार्य है. जो लोग जानबूझ कर आधार नहीं बनवा रहे, वो एक तरह से अपराध कर रहे हैं. इस पर जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि आधार कार्ड नहीं बनानेवाले को अपराधी नहीं कहा जा सकता है.

पीठ ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि जिन्होंने आधार नहीं बनवाया वो अपराध कर रहे हैं. असलियत में वो आधार कानून को चुनौती दे रहे हैं और कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई चल रही है. पीठ ने केंद्र से पूछा कि आधार कार्ड डाटा लीक की खबर कितनी सही है. इस पर सरकार ने कहा कि यह डाटा यूआइडीएआइ से लीक नहीं हुआ है.

हालांकि, कोई भी तकनीक पूरी तरह फूलप्रूफ नहीं हो सकती है. मालूम हो कि मंगलवार को अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आधार को अनिवार्य बताया था.

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