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कांग्रेस नेता के ससुर, सास व दो साले को उम्रकैद

चाईबासा : बहू से मारपीट व जहर खिलाकर हत्या मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने पति सपन कुमार डे, ससुर चितरंजन डे, सास अन्नपूर्णा डे व राधा रानी डे और देवर सुमन कुमार डे (सभी गांधीटोला निवासी) को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. दोषी करार सपन कांग्रेस नेता […]

चाईबासा : बहू से मारपीट व जहर खिलाकर हत्या मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने पति सपन कुमार डे, ससुर चितरंजन डे, सास अन्नपूर्णा डे व राधा रानी डे और देवर सुमन कुमार डे (सभी गांधीटोला निवासी) को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

दोषी करार सपन कांग्रेस नेता काबू दत्ता का साला है. इस संबंध में सदर थानांतर्गत टुंगरी निवासी शोभा राय के बयान पर 4 जुलाई 2010 को थाने में मामला दर्ज हुआ था. दर्ज मामले के अनुसार उनकी बेटी रीमा डे और गांधी टोला के सपन कुमार डे ने 22 जुलाई 2008 को कोर्ट मैरिज किया. छह दिसंबर 08 को दोनों की सामाजिक रीति-रिवाज से शादी करायी गयी. शादी के एक माह बाद पति समेत ससुरालवाले रीमा को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे.
4 जुलाई 2010 की दोपहर 12.03 बजे रीमा डे ने फोन कर मां को बताया कि उसका पति नशे में गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दे रहा है. दोपहर दो बजे रीमा के देवर सुमन कुमार डे ने फोन पर बताया कि भाभी की तबीयत खराब है. उसे निजी क्लीनिक डॉ गोस्वामी के यहां लाया गया.
शोभा राय अपने देवर व अन्य लोगों के साथ क्लीनिक पहुंची, लेकिन वहां बेटी नहीं मिली. वह बेटी के ससुराल गांधीटोला पहुंची. वहां रीमा घर के अंदर पलंग पर मृत पड़ी थी.
रीमा डे से सपन ने की थी कोर्ट मैरिज, बाद में सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था विवाह
शादी के एक माह बाद से ही ससुरालवाले कर रहे थे शारीरिक रूप से प्रताड़ित
मारपीट के बाद जहर खिलाकर तथा फांसी से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की हुई थी कोशिश
बहू से मारपीट व जहर खिलाकर हत्या का मामला
ससुराल वालों ने छिपाया था मौत का कारण
बेटी की मौत का कारण पूछने पर ससुरालवालों ने कुछ नहीं बताया. दर्ज मामले में बताया कि रीमा के साथ उसके पति, ससुर, सास और देवर ने मारपीट की. उसके बाद में उसे जहर खिला कर मार डाला. वहीं साक्ष्य छिपाने की नीयत से घर में फांसी पर लटका कर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गयी. पुलिस अनुसंधान में मामला सही पाया गया था.

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