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छह हत्यारोपित को आजीवन कारावास

जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने सुनाया फैसला कोर्ट ने संदेह के आधार पर आठ आरोपितों को किया रिहा पांच हजार अर्थदंड नहीं देने पर काटनी होगी पांच माह की अतिरिक्त सजा 15 फरवरी 1996 को कुमरडीह गांव में हुई थी घटना भागलपुर में इलाज के दौरान दिनेश मंडल की हुई थी मौत […]

जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने सुनाया फैसला

कोर्ट ने संदेह के आधार पर आठ आरोपितों को किया रिहा
पांच हजार अर्थदंड नहीं देने पर काटनी होगी पांच माह की अतिरिक्त सजा
15 फरवरी 1996 को कुमरडीह गांव में हुई थी घटना
भागलपुर में इलाज के दौरान दिनेश मंडल की हुई थी मौत
गोड्डा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने बलबड्डा थानान्तर्गत कुमरडीहा के छह लोगों को हत्या के जुर्म में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने सभी आरोपितों को पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाते भुगतान नहीं करने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगताने का आदेश दिया है. सजा पानेवालों में बलराम यादव, श्याम लाल यादव, कुलेश्वर यादव, कैलाश यादव, शिव नारायण यादव एवं मुनेश्वर यादव शामिल हैं.
न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए सियाराम यादव, रूपा यादव, राजू यादव, सिकंदर यादव, सुरेन यादव, महेंद्र यादव, अरुण यादव एवं तेतर यादव समेत आठ को रिहा कर दिया. सभी आरोपितों ने 15 फरवरी 1996 को नहर से पानी पटवन कर रहे अमरेंद्र कुमार मंडल, सत्य नारायण मंडल, बोकेश्वर मंडल एवं दिनेश मंडल के साथ नाजायज मजमा बना कर मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है. अमरेंद्र कुमार मंडल के बयान पर बलबड्डा थाना में प्राथमिकी (संख्या 25/1996) थी. गंभीर रूप से घायल दिनेश मंडल की मौत जवाहर लाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भागलपुर में इलाज के दौरान घटना के दो दिन बाद ही हो गयी थी. पुलिस द्वारा अनुसंधान के पश्चात 25.05.1996 को न्यायालय में प्राथमिकी के नामजद सभी आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था. सत्र न्यायालय में विचारणीय होने के कारण सुपुर्दगी के पश्चात अभिलेख को सत्र न्यायालय में भेजा गया. जहां सत्र वाद 166/1997 में सभी आरोपितों पर 24 जुलाई 2000 का आरोप का गठन किया गया. न्यायालय ने अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में उक्त फैसला सुनाया. निर्णय की प्रति देते हुए सभी आरोपितों को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया है.

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