गया/पटना : एक स्थानीय अदालत ने दो साल पहले बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ आपत्तिजनक और जातिवादी टिप्पणियां करने के मामले में निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को जमानत दे दी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद सिंह ने पिछले सप्ताह मोकामा से विधायक द्वारा दायर जमानत आवेदन पर आदेश पारित किया. सिंह ने मांझी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक एवं जातिवादी टिप्पणियां की थीं. मांझी ने हार का संकट देखते हुए विश्वास मत से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया था.
तत्कालीन मुख्यमंत्री के भतीजे उपेंद्र मांझी ने उस समय जदयू विधायक रहे सिंह के खिलाफ गया जिले के खिजारसराय थाने में भादंसं और अजा, अजजा कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जानकारों की मानें तो गया से जमानत के आदेश से संबंधित कागजात बेऊर जेल पहुंच जायेगा. उसके बाद जेल प्रशासन के पास अनंत सिंह को जेल में रखने का कोई मामला नहीं बनता. अनंत सिंह की रिहाई को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है. बताया जा रहा है कि अनंत सिंह के समर्थक काफी खुश हैं और स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं. अनंत सिंह के विधायक आवास के आस-पास चहल-पहल बढ़ी है. अनंत सिंह गत 22 महीने से जेल में बंद हैं. वे आज जेल से बाहर आये और अपने समर्थकों के साथ बाढ़ के लदमा के लिए रवाना हो गये. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने राजनीतिक टिप्पणी करने से परहेज किया.
#BIHAR : MLA अनंत सिंह की बढ़ीं मुश्किलें, लिया गया आवाज का नमूना