नयी दिल्ली : गैंगस्टर छोटा राजन को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने फर्जी पासपोर्ट मामले में सात साल कैद की सजा सुनायी. साथ ही तीन अन्य अवकाश प्राप्त नौकरशाहों जयश्री दत्तात्रेय रहाते, दीपक नटवरलाल और ललिता लक्ष्मणन को भी दोषी करार दिया.
विशेष न्यायाधीश विरेंद्र कुमार गोयल ने छोटा राजन को भारतीय दंड संहिता के तहत सुरक्षा के दृष्टिकोण से मूल्यवान वस्तु की फर्जी प्रतिलिपि तैयार करने का दोषी ठहराया. गौरतलब है कि 24 अप्रैल, सोमवार को अदालत ने दोषी करार देतेहुए फैसला सुरक्षित रख लिया थाऔर सजा के बिंदु पर फैसला आज सुनाया जाना था. गैंगस्टर छोटा राजन के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 120बी के तहत मामला दर्ज है. साथ ही महाराष्ट्र में करीब 70अन्य मामले दर्ज हैं.