फिल्म ‘रांझणा’ से बॉलीवुड में डेब्यू करनेवाले दक्षिण भारतीय अभिनेता धनुष को अपना असली बेटा बताकर एक वृद्ध दंपती ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए 65,000 रुपये के मासिक गुजारा भत्ता की भी मांग की थी. अब इस मामले को खारिज करते हुए कोर्ट ने धनुष के पक्ष में फैसला सुनाया है.
इस मामले में रजनीकांत के दामाद धनुष आज मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच के सामने पेश हुए. उन्होंने यहां अपने बर्थमार्क्स भी चेक करवाये. मामले की सुनवाई के दौरान वे अपनी मां विजयलक्ष्मी संग कोर्ट पहुंचे थे.
दरअसल एक तमिल दंपती आर कातिरेसन और उनकी पत्नी मीनाक्षी ने पिछले साल यह दावा किया था कि धनुष उनका तीसरा बेटा है जो घर से भाग गया था. दंपती ने भी यह भी दावा किया था कि धनुष को उन्होंने उनकी फिल्मों की जरिये पहचाना.
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इसी बात को आधार बनाकर दंपती ने यह मांग की थी कि धनुष उन्हें 65,000 रुपये का मासिक गुजारा भत्ता दें. कातिरेसन ने अपनी याचिका में यह भी कहा है था कि धनुष के पहचान चिह्न मिटाने की भी संभावना है. उन्होंने यह दलील भी दी थी कि अभिनेता की ओर से दायर बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजनल नहीं है.
बता दें धनुष ने फिल्म ‘रांझणा’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. फिल्म की उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई थी. धनुष ने सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या से शादी की है. दोनों के दो बेटे यात्रा और लिंगा हैं.