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सवा करोड़ लूट मामले में दो पदाधिकारियों की गवाही

छपरा(कोर्ट) : जिला मुख्यालय से जनता बाजार शाखा के लिए जा रहे पंजाब नेशनल बैंक के सवा करोड़ रुपये को रास्ते में ही लूट लिए जाने के मामले में अभियोजन ने दो न्यायिक पदाधिकारियों को साक्ष्य के लिए कोर्ट में प्रस्तुत किया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता के न्यायालय में चल […]

छपरा(कोर्ट) : जिला मुख्यालय से जनता बाजार शाखा के लिए जा रहे पंजाब नेशनल बैंक के सवा करोड़ रुपये को रास्ते में ही लूट लिए जाने के मामले में अभियोजन ने दो न्यायिक पदाधिकारियों को साक्ष्य के लिए कोर्ट में प्रस्तुत किया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता के न्यायालय में चल रहे उक्त मामले के सत्रवाद संख्या 20/14 में अपर लोक अभियोजक रामनारायण प्रसाद ने साक्ष्य के रूप में भोजपुर (आरा) कोर्ट के एसीजेएम अमित कुमार और गोपालगंज कोर्ट के एसीजेएम ब्रजेश कुमार को साक्ष्य हेतु कोर्ट में प्रस्तुत किया.

ज्ञात हो कि दोनों पदाधिकारी घटना के वक्त छपरा कोर्ट में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के पद पर कार्यरत थे और इनके द्वारा गवाहों का 164 का बयान रिकार्ड किया गया था. न्यायिक पदाधिकारी अमित कुमार ने अपनी गवाही में कहा कि उनके द्वारा एक गवाह रामसेवक सिंह का 164 का बयान रिकार्ड किया गया था. वहीं न्यायिक पदाधिकारी ब्रजेश कुमार ने कोर्ट के समक्ष दी गयी गवाही में कहा कि उन्होंने गवाह महबूब अली का 164 का बयान रिकार्ड किया था .

बताते चलें कि अपर लोक अभियोजक श्री प्रसाद ने कोर्ट को एक आवेदन देते हुए कहा था कि वे इस मामले में तीन न्यायिक पदाधिकारियों अमित कुमार, ब्रजेश कुमार और एस डी भारती की गवाही कराना चाहते है जिनके द्वारा गवाहों का बयान और मंडलकारा में टीआइपरेड कराया गया है. कोर्ट ने उक्त आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए तीनों को कोर्ट में प्रस्तुत हो गवाही देने का आदेश दिया था.

इस मामले में न्यायिक पदाधिकारी एसडीभारती जिन्होंने मंडलकारा जाकर अभियुक्त का टीआईपरेड कराया था कि गवाही बाकी है. एपीपी श्री प्रसाद ने साक्षियों का परीक्षण किया वही बचाव पक्ष के अधिवक्ता भुनेश्वर शर्मा ने प्रति परीक्षण किया. कोर्ट ने साक्ष्य हेतु अगली तिथि 8 मई निर्धारित किया है.

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