नामांकन शुल्क की राशि ट्रेजरी में चालान के रूप में जमा करनी होगी. चालान की मूल प्रति को नामांकन के प्रपत्र 12 के साथ सहायक निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा करना होगा. आरक्षित कोटि के तहत नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को बीडीओ, सीओ व डीएम की ओर से निर्गत जाति प्रमाणपत्र जमा करना होगा.
ऐसी स्थिति में उसके पिता की ही जाति मान्य होगी. नामांकन पत्र में भी पिता संबंधी जानकारियां ही देनी होंगी. नामांकन पत्र अधिकतम दो सेटों में जमा किये जा सकते हैं. किसी अभ्यर्थी द्वारा वार्ड विशेष से दो सेटों में दाखिल किये गये तथा सही पाये गये नामांकन पत्रों में से अगर एक सेट से अभ्यर्थिता वापस लेता है, तो संबंधित वार्ड से उसकी अभ्यर्थिता दोनों सेटों से वापस मानी जायेगी.