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पंचायत की क्रूरता : पिता के गुनाह की सजा पांच साल की बेटी को
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गुना : एक ओर देश और पूरी दुनिया से बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने का अभियान चल रहा है, तो दूसरी तरफ गांव की पंचायतें इस कुप्रथा को बढ़ावा दे रही हैं. मध्यप्रदेश के गुना जिले के तारापुर गांव की पंचायत ने भी ऐसा ही एक क्रूर फैसला सुनाया है. पंचायत ने माता-पिता के गुनाह की सजा उसकी पांच साल की मासूम बच्ची को देने का निर्णय किया है.
पंचायत का फरमान है कि गलती करनेवाले व्यक्ति की पांच साल की बच्ची की शादी आठ साल के लड़के से कर दी जाये. हालांकि, जिला प्रशासन हरकत में आ गया है. जिले के एडीएम नियाज खान ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कहा कि एक टीम गांव जाकर मामले की जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.
यहां बताना प्रासंगिक होगा कि बच्ची के माता-पिता से तीन साल पहले एक गलती हुई थी. खबरों के मुताबिक, लड़की के पिता जगदीश बंजारा ने अपने खेत में चर रहे एक बछड़े को पत्थर मार दिया था. पत्थर लगने की वजह से बछड़े की मौत हो गयी. इस मामले में गांव में पंचायत बैठी.
पहली सुनवाई में पंचायत ने परिवार के सामाजिक बहिष्कार का एलान किया. शनिवार को पंचायत ने दूसरी सुनवाई की. सुनवाई के दौरान पंचों ने सख्त रुख अपनाया और जगदीश एवं उसके परिवार से कहा कि यदि वह सामाजिक बहिष्कार से मुक्ति चाहता है, तो उसे अपनी पांच साल की बेटी की शादी आठ साल के लड़के से करनी होगी. इतना ही नहीं, पंचायत ने लड़के के परिवार को एक लाख रुपये का दहेज देने का भी फरमान सुनाया है.
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