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अब म्यूटेशन के लिए नहीं देना होगा आवेदन

रांची: अब लोगों को अपनी जमीन के म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) के लिए आवेदन नहीं देना होगा, बल्कि स्वत : उनका डीड म्यूटेशन के लिए चला जायेगा. यानी जैसे ही रजिस्ट्री होगी, वहां से कागजात अॉनलाइन संबंधित अंचल कार्यालय में चले जायेंगे. फिर वहां से सारी प्रक्रिया होकर म्यूटेशन हो जायेगा. यानी लोगों को म्यूटेशन के लिए […]

रांची: अब लोगों को अपनी जमीन के म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) के लिए आवेदन नहीं देना होगा, बल्कि स्वत : उनका डीड म्यूटेशन के लिए चला जायेगा. यानी जैसे ही रजिस्ट्री होगी, वहां से कागजात अॉनलाइन संबंधित अंचल कार्यालय में चले जायेंगे. फिर वहां से सारी प्रक्रिया होकर म्यूटेशन हो जायेगा.

यानी लोगों को म्यूटेशन के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा. इस व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है. अब धीरे-धीरे सभी रजिस्ट्री कार्यालय व अंचल कार्यालय को इससे टैग किया जायेगा. इस व्यवस्था की घोषणा पहले ही की गयी थी, लेकिन यह लागू नहीं हो पा रहा था. वहीं, जिन अंचलों को अॉनलाइन कर दिया गया है, वहां अॉनलाइन म्यूटेशन की व्यवस्था की गयी है.

लोग अॉनलाइन आवेदन देंगे. आवेदन देते ही उन्हें एकनॉलेज नंबर मिल जायेगा. फिर कागजात संबंधित कर्मचारी के पास जायेगा. कर्मचारी इसे देख कर पहले नोटिस जारी करेंगे, फिर अपनी रिपोर्ट के साथ इसे अंचल निरीक्षक के पास फारवर्ड कर देंगे. अंचल निरीक्षक इसकी जांच पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट के साथ इसे अंचलाधिकारी को फॉरवर्ड करेंगे. अंत में अंचलाधिकारी म्यूटेशन करने की अनुमति देंगे. यह प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. कई अंचलों में शुरू हो गया है. एनआइसी के माध्यम से सारा काम हो रहा है.

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