चक्रधरपुर : अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य सचिव सदानंद होता ने कहा कि पथ निर्माण विभाग, प्रमंडल चाईबासा के कार्यपालक अभियंता उच्च न्यायालय रांची के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं. श्री होता ने कहा कि कैलाश प्रसाद यादव दैनिक श्रमपुस्त गोदाम चौकीदार के पद पर 4 अगस्त 1983 से पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल चाईबासा में कार्यरत हैं.
अवर सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार पटना के पत्रांक 4569एस 13 सितंबर 2000 द्वारा भी अगली चयन समिति में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था. लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी. उन्होंने कहा कि पथ प्रमंडल चाईबासा के कार्यपालक अभियंता ने 2010 को कैलाश प्रसाद यादव को बिना स्पष्टीकरण दिए सेवा से हटा दिया गया. जब श्री यादव सेवा से हटाने के खिलाफ झारखंड राज्य उच्च न्यायालय में मामला दायर किया. उस पर सुनवाई करते हुए सेवा से हटाने के आदेश को निरस्त कर दिया गया.
साथ ही दो माह के अंदर नियमित करने का आदेश दिया गया. आदेश नहीं मानते हुए विभाग श्री यादव के खिलाफ उच्च न्यायालय में एलपीए दायर किया. उक्त एलपीए के विरुद्ध उच्च न्यायालय ने 7 मई 2016 को कार्यपालक अभियंता को दो दिन के अंदर न्यायालय उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया.
श्री होता ने कहा कि मुख्य अभियंता पथ निर्माण विभाग रांची के पत्रांक 1239 दिनांक 6 जून 2016 को भी अधीक्षक अभियंता पथ अंचल चाईबासा के द्वारा भी कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल चाईबासा को निर्देश दिया गया था, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. श्री यादव ने बताया कि विभाग के उच्चाधिकारी मेरे सेवा नियमितिकरण पर भी कोई निर्णय नहीं ले रहे है और न ही हटाए जाने के बाद से अबतक किसी का भुगतान किया है.