नियम के मुताबिक, किसी भी खनिज का अगर उपयोग किया जाता है या किसी तरह का खनिज का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका लाइसेंस लेना होता है और उसके बदले कंपनियों को रॉयल्टी देनी होती है. लेकिन इन कंपनियों द्वारा न तो लाइसेंस ही लिया गया और न ही किसी तरह की कोई राशि ही दी गयी. इन कंपनियों पर दावा किया गया है और कहा गया है कि जल्द से जल्द हर्जाना का भुगतान करें.
Advertisement
जुस्को समेत 20 कंपनियों पर करोड़ों का दावा ठोंका
जमशेदपुर : खनन विभाग ने अवैध तरीके से लघु खनिज का इस्तेमाल करने वाली 20 कंपनियों पर करोड़ों का दावा किया है. इन पर 13 करोड़ 14 लाख 74 हजार 2 सौ रुपये का हर्जाना ठोका गया है. माइनिंग विभाग के मुताबिक, इन कंपनियों द्वारा कई माह और साल से अवैध तरीके से लघु खनिजों […]
जमशेदपुर : खनन विभाग ने अवैध तरीके से लघु खनिज का इस्तेमाल करने वाली 20 कंपनियों पर करोड़ों का दावा किया है. इन पर 13 करोड़ 14 लाख 74 हजार 2 सौ रुपये का हर्जाना ठोका गया है. माइनिंग विभाग के मुताबिक, इन कंपनियों द्वारा कई माह और साल से अवैध तरीके से लघु खनिजों का भंडारण किया जा रहा है.
मधुकॉन पर सात साल से अवैध भंडारण का आरोप
मधुकॉन पर सात साल से अवैध भंडारण करने और खनिज का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है. इसके तहत ही इन सारी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है. बताया जाता है कि मधुकॉन जैसी कंपनी चूंकि बड़ी ठेका कंपनी है, इस कारण उनके खिलाफ यह कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर ही 11 करोड़ 76 लाख रुपये का हर्जाना का दावा किया गया है.
अवैध भंडारण के खिलाफ की गयी कार्रवाई
कंपनियों द्वारा अवैध भंडारण करने के विरूद्ध यह कार्रवाई की गयी है. अगर हर्जाना नहीं जमा कराया जायेगा तो विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई की जायेगी. और कड़े कदम उठाये जा सकते है.
-वेंकटेश कुमार, माइनिंग ऑफिसर
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement