नयी दिल्ली : वेतनभोगी तबके के लिये आयकर रिटर्न भरने के वास्ते एक छोटा नया फार्म एक अप्रैल से उपलब्ध हो जायेगा. आयकर विभाग ने इस फार्म में कुछ बिंदुओं को हटा दिया है जिससे यह छोटा और अधिक सरल बन गया है. वेतन और ब्याज आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं के लिए फार्म में सूचना भरने के लिए पहले से कम खाने होंगे। आय कटौती के दावों से जुडे कुछ खानों को आईटीआर-1 फार्म में शामिल कर दिया गया है.
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अब आयकर जमा करना होगा आसान, पढ़े नये फार्म में क्या – क्या बदला
नयी दिल्ली : वेतनभोगी तबके के लिये आयकर रिटर्न भरने के वास्ते एक छोटा नया फार्म एक अप्रैल से उपलब्ध हो जायेगा. आयकर विभाग ने इस फार्म में कुछ बिंदुओं को हटा दिया है जिससे यह छोटा और अधिक सरल बन गया है. वेतन और ब्याज आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं के लिए फार्म में सूचना […]
इस फार्म का नाम ‘सहज’ रखा गया है. निर्धारण वर्ष 2017-18 के रिटर्न फार्म में आयकर के अध्याय छह-ए के तहत किये जाने वाले विभिन्न कटौती के दावों की जानकारी से जुडे खाने हटा दिया गये है और केवल उन्हीं बिंदुओं को इसमें रखा गया है जिन्हें आमतौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है.
एक अधिकारी ने बताया,जिन बिंदुओं को इस फार्म में शामिल किया गया है उनमें आयकर की धारा 80सी, 80डी के तहत मिलने वाली कटौतियां शामिल है. इसके अलावा जो व्यक्तिगत करदाता अन्य मदों में कर कटौती चाहते हैं वह इसके लिये विकल्प चुनकर जानकारी दे सकते हैं.”
वर्तमान में जो आईटीआर 1..सहज फार्म है उसमें आयकर अधिनियम की धारा-80 के तहत 18 अलग अलग बिंदु अथवा पंक्तियां हैं. इस धारा के तहत जीवन बीमा, पीपीएफ, सावधि बैंक जमा सहित विभिन्न प्रकार के निवेश एवं बचत पर 1.50 लाख रपये तक की कटौती का दावा किया जा सकता है.
इसी प्रकार धारा 80डी के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम भुगतान की कुल आय में से कटौती का प्रावधान है. अधिकारी ने कहा, फार्म अधिसूचित कर दिये गये हैं और आयकर विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. आईटीआर-1 से लेकर आईटीआर 6 तक फार्म उपलब्ध हैं.
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