लाइसेंस के लिए जगह और व्यवस्था का देना होगा ब्योरा
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नगर में खुले में मांस-मछली की बिक्री पर रोक
लाइसेंस के लिए जगह और व्यवस्था का देना होगा ब्योरा बिक्री के पूर्व पशु पर लगेगीनप की मुहर गोपालगंज : नगर पर्षद ने नगर में खुले में मांस-मछली की बिक्री पर रोक लगा दी है. लाइसेंस लेने की मुहिम के तहत विक्रेताओं पर नगर पर्षद की विशेष नजर रहेगी. नगर में खुले में मांस-मछली बेचने […]
बिक्री के पूर्व पशु पर लगेगीनप की मुहर
गोपालगंज : नगर पर्षद ने नगर में खुले में मांस-मछली की बिक्री पर रोक लगा दी है. लाइसेंस लेने की मुहिम के तहत विक्रेताओं पर नगर पर्षद की विशेष नजर रहेगी. नगर में खुले में मांस-मछली बेचने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा. गौरतलब है कि नगर निकाय अनुज्ञप्ति विनिमय अधिनियम 2012 के तहत सभी व्यवसायियों को लाइसेंस लेना जरूरी है. खास कर मांस -मछली की बिक्री के लिए लाइसेंस देने पर स्थान पर विशेष ध्यान दिया जायेगा. नियमावली के तहत मांस-मछली कमरे में
और ढके पात्र में बेचना है. वैसे किसी भी स्थान पर मांस-मछली नहीं बिकेगा जिससे पर्यावरण प्रदूषण, बीमारी संबंधी खतरा और आम समुदाय को परहेज हो. मांस बेचने के लिए काटे जाने वाले पशुओं की जानकारी नगर पर्षद को उपलब्ध करानी पड़ेगी. नगर पर्षद इस नियम को अप्रैल में लागू करने जा रहा है. अब तक मांस-मछली की बिक्री सड़क किनारे एवं खुले स्थानों पर होती रही है. मांस-मछली से निकले अपशिष्ट को यत्र तत्र फेंका जाता रहा है. नयी नियमावली के तहत इस पर अंकुश लग जायेगा.
कौन कौन व्यवसाय होगा प्रभावित : मुरगा, बकरी, भेड़ के मांस की बिक्री के अलावा यह नियम अन्य व्यवसाय पर भी लागू होगा. मरे जानवर के चमड़े का व्यवसाय सहित किसी भी तरह के मांस-मछली, चमड़ा, हड्डी का धंधा करनेवालों पर यह नियम लागू होगा.
क्या कहता है विभाग
नियमानुसार सभी व्यवसायियों को लाइसेंस लेना होगा. लाइसेंस देते समय मानक का पूर्णत: पालन किया जायेगा. इसे सख्ती से लागू भी किया जायेगा.
ज्योति कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालक पदाधिकारी, नप गोपालगंज
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