महज 12 वर्ष की उम्र में दिया बच्ची को जन्म, कराटे प्रशिक्षक ने किया साल भर तक दुष्कर्म
हावड़ा. महज 12 साल की आयु में मां बनी एक किशोरी इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही है. एक कराटे प्रशिक्षक ने उसे व उसके परिवार को जान से मार डालने की धमकी देकर लगातार एक साल से दुष्कर्म किया. घरवालों को जब पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी.
आठ मार्च को उसने कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची को जन्म दिया. माता-पिता थाना पहुंचे, लेकिन आरोप है कि थाना प्रभारी ने मदद करने की बजाय परिजनों के साथ बदसलूकी की. हालांकि मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस हरकत में आयी व आरोपी कराटे प्रशिक्षक नुपुर कर्मकार को गिरफ्तार कर लिया. घटना जेबीपुर थाना अंतर्गत बड़गछिया के पार्वतीपुर गांव की है.
पीड़िता छठवीं कक्षा की छात्रा है. 12 वर्षीय इस छात्रा को बचपन से कराटे सीखने का बेहद शौक था. कराटे में कई मेडल जीतने के बाद पिता ने उसे बेहतर कराटे सीखने के लिए गांव के ही एक प्रशिक्षक नुपुर कर्मकार के पास भेजा. 2014 से वह नुपुर के पास कराटे सीखने लगी. 2016 से कराटे प्रशिक्षक उसे अपने घर बुलाने लगा. इसके बाद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाये.
विरोध करने पर जान से मार डालने की धमकी दी. धमकी दिन-प्रतिदिन बढ़ता चला गया. पीड़िता ने बताया कि वह लगातार उसे अपने घर बुला कर दुष्कर्म करता रहा. शुरुआत में पीड़िता ने परिजनों को बताने की हिम्मत जुटायी, लेकिन प्रशिक्षक ने पूरे परिवार को जान से मार डालने की धमकी दी थी. इसी डर से वह खामोश रही. फरवरी के आखिर में उसकी तबीयत बिगड़ी. स्थानीय अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया. वहां से उसे कोलकाता मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. वहां चेकअप में पता चला कि वह गर्भवती है.
माता-पिता ने जब बेटी से पूछा तो उसने बताया कि कराटे प्रशिक्षक ने उसके साथ पिछले साल भर से दुष्कर्म किया है. आठ मार्च को उसने एक बच्ची को जन्म दिया. माता-पिता थाना पहुंचे, लेकिन ड्यूटी ऑफिसर ने शिकायत लेने से इनकार कर दिया. ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों को घटना की जानकारी मिली. प्रतिनिधिओं ने पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार से मुलाकात की. केस दर्ज हुआ. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
मुझे इंसाफ चाहिए. जिस शख्स ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, कानून उसे इतनी सख्त सजा दे, जिससे कोई दूसरा ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सके. उसने परिवार को जान से मार डालने की धमकी देकर मेरे साथ दुष्कर्म किया. मैं बच्ची को किसी के हवाले नहीं करूंगी.
-पीड़िता
पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी जेल हिरासत में है. पीड़िता का धारा 164 के तहत बयान दर्ज अभी तक नहीं हुआ है. मजिस्ट्रेट के समक्ष बहुत जल्द बयान दर्ज किया जायेगा. आरोपी अगर बयान से पलटता है तो निश्चित रूप से डीएनए जांच की मांग की जायेगी.
-वसीम रजा खान, वकील.