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पूर्व कुलपति मेवालाल ने अग्रिम जमानत याचिका की दायर
पटना : बिहार कृषि विवि सबौर के पूर्व कुलपति और जदयू विधायक मेवालाल चौधरी ने पटना हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. उनकी जमानत याचिका भागलपुर के निचली अदालत द्वारा विवि के चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति संबंधी अनियमितता किये जाने के आरोप में सबौर थाना में दायर किये गये […]
पटना : बिहार कृषि विवि सबौर के पूर्व कुलपति और जदयू विधायक मेवालाल चौधरी ने पटना हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. उनकी जमानत याचिका भागलपुर के निचली अदालत द्वारा विवि के चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति संबंधी अनियमितता किये जाने के आरोप में सबौर थाना में दायर किये गये केस में खारिज की जा चुकी है. उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका है.
जेपी विवि के पूर्व वीसी को मिली जमानत : पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जय प्रकाश विवि के पूर्व कुलपति लोकेश चंद्र प्रसाद को एक वित्तीय अनियमितता के केस में अग्रिम जमानत दे दी है. जस्टिस आरके मिश्रा की एकल पीठ ने यह आदेश दिया. पूर्व कुलपति पर आइपीसी की धाराओं तथा प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एक महिला कॉलेज को गलत तरीके से 11 लाख रुपये अनुदान देने का आरोप है. याचिकाकर्ता के वकील वाइवी गिरी ने बचाव पक्ष की बहस में कहा कि प्रसाद पर यह अनियमितता का आरोप गलत है.
आवासीय इलाके में मोबाइल टावर पर कोर्ट सख्त : पटना उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सरकार के अधिवक्ता को आवासीय इलाके में लगाये जा रहे मोबाइल टॉवर को चुनौती देनेवाली एक जनहित याचिका के संबंध में जानकारी लेने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति सुधीर सिंह ने केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफनामा दायर करने के लिए कहा कि क्या आवासीय इलाके में मोबाइल टावर लगाना कानून उचित है.
याचिकाकर्ता मनीष कुमार ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिला में मिठनपुरा थानांतर्गत बीएमपी-9 के पास के आवासीय इलाके में निवासियों के काफी विरोध करने के बावजूद मोबाइल टावर लगाया गया. इसके लिए मोबाइल फोन कंपनी के अधिकारी तथा जिनकी जमीन है, वह दोषी हैं.
याचिकाकर्ता ने मोबाइल टावर को हटाने के विषय में केंद्र सरकार के द्वारा लागू किये गये, नियम, दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमन तथा दिल्ली में लगाये गये नियमों का हवाला देते हुए कहा कि आवासीय इलाका, अस्पताल एवं विद्यालयों के पास मोबाइल टावर लगाने वर्जित है.
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