खगड़िया : जिले के किसी भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक यदि निलंबित हैं तो वैसे विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद विभागीय नियमानुसार रिक्त नहीं माना जाता है. इसलिए उस पद पर किसी अन्य प्रधानाध्यापक का पदस्थापन कर विवाद उत्पन्न नहीं किया जाय. यदि ऐसा होता है तो इससे विद्यालय का शैक्षणिक व प्रशासनिक माहौल खराब होने के साथ साथ किसी प्रकार का अप्रिय घटना होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है.
स्नातकोत्तर प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव गणेश मंडल ने कहा है कि जिले के किसी भी विद्यालय में निलंबित प्रधानाध्यापक के स्थान पर किसी अन्य प्रधानाध्यापक का पदस्थापन नहीं किया जाय. ऐसा करने से विवाद उत्पन्न होगा.