रांची : आयकर विभाग ने अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री के लिए नियमों में बदलाव किया है. अब जमीन और मकान की खरीद-बिक्री नकद की बजाय चेक या डिमांड ड्राफ्ट से ही की जा सकती है. आयकर विभाग ने सेक्शन 269 एसएस और 269 टी में बदलाव कर यह नियम लागू किया गया है. नियम लागू करने का उद्देश्य ब्लैक मनी के जरिये अचल संपत्ति में निवेश पर रोक लगाना है.
अब तक लोग जमीन की खरीद और बिक्री में नकद लेन-देन करते थे और रजिस्ट्री के दौरान कम राशि दर्शाकर रजिस्ट्री शुल्क में भी छूट प्राप्त कर लेते थे, लेकिन नये नियम के प्रभावी होने के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा. रजिस्ट्री विभाग के दफ्तर में ऐसे सभी ट्रांजेक्शन को रोक दिया गया है.
विक्रेता को नुकसान अधिक : अगर जमीन बेचने के दौरान विक्रेता नकद राशि लेता है या एडवांस वापस करते समय नकद वापस करता है, तो दोनों ही स्थिति में जानकारी देनी होगी. समुचित कारण नहीं बताने पर विक्रेता को जुर्माना देना होगा. हालांकि, नकद राशि में जमीन की खरीद-बिक्री में आयकर विभाग की ओर से नोटिस क्रेता और विक्रेता दोनों के पास जायेगा. किसानों को भी इस नियम को ध्यान में रखकर जमीन बेचनी होगी. आयकर विभाग के नियम के अनुसार अगर संपत्ति खरीदने के लिए बयाना भी देते हैं, तो यह लेन-देन एकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट के जरिये ही किया जाना चाहिए. इसकी पूरी जानकारी रजिस्ट्री के समय उपलब्ध करवाना अनिवार्य है. मान लीजिए एडवांस 20 हजार है, तो संपत्ति बेचते समय आपको पूरी राशि एकाउंट पे चेक द्वारा लेनी होगी.