रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को रांची को स्वच्छ व अतिक्रमणमुक्त रखने के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि मोमेंटम झारखंड के दाैरान शहर साफ-सुथरा व अतिक्रमणमुक्त रखा गया, तो अब क्यों संभव नहीं हो रहा है? हर समय शहर स्वच्छ व अतिक्रमणमुक्त क्यों नहीं हो सकता है? मोमेंटम झारखंड के समय क्या ऐसी व्यवस्था की गयी थी? कौन-कौन स्टॉफ रखे गये थे? शहर को कैसे इतना संदर व साफ रखा गया था? मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी. इससे पहले प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने मामले की शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दीवान इंद्रनील सिन्हा ने जनहित याचिका दायर कर मोमेंटम झारखंड के दौरान राजधानी में की गयी ट्रैफिक व्यवस्था को कायम रखने की मांग की है.