पाकुड़ : फिल्म छोटे सरकार की एक विवादास्पद गीत (एक चुम्मा) को लेकर पाकुड़ कोर्ट में दर्ज बहुचर्चित परिवाद (संख्या 52/1997) पर अभिनेता गोविंदा व अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के वकील सोमवार को कोर्ट में आवेदन देकर इश्तेहार को निरस्त करने की प्रार्थना की. ज्ञात हो कि सिविल कोर्ट, पाकुड़ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मुख्य आरोपित अभिनेता गोविंदा, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के अलावा निर्देशक बिमल कुमार, गायक उदित नारायण, गायिका अल्का याज्ञनिक, गीतकार आनंद-मिलिंद एवं रानी मलिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था.
न्यायालय ने सभी सातों आरोपित के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए सम्मन निर्गत किया था. लंबी समयावधि के बाद भी जब कोई आरोपित न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तो न्यायालय द्वारा सभी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत आदेश जारी किया गया था.
मुंबई उच्च न्यायालय ने दिया है गोविंदा को चार सप्ताह का ट्रांजिट बेल : न्यायालय के इस आदेश पर अभिनेता गोविंदा ने मुंबई उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की, जिस पर मुंबई उच्च न्यायालय ने चार सप्ताह का ट्रांजिट बेल दिया. इसके बाद सोमवार को गोविंदा की ओर से पाकुड़ सिविल कोर्ट के अधिवक्ता जावेद हैदर ने न्यायालय में गोविंदा के जमानत के संबंध में बगैर वकालतनामा के लिखित सूचना दी. जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करने से इनकार दिया.
क्योंकि न्यायालय को न तो गोविंदा की जमानत से संबंधित कोई आदेश की कॉपी या कोई फैक्स प्राप्त हुआ और न वकालतनामा ही गोविंदा द्वारा दिया गया. वहीं अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की ओर से वकालतनामा के साथ पाकुड़ सिविल कोर्ट के अधिवक्ता धनंजय मंडल ने पक्ष रखा. सुनवाई की अगली तिथि 20 मार्च रखी गयी है.