नयी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने (ईपीएफओ) ने अपने अंशदाताओं को राहत दी है. इसके सदस्य अब अपने पेंशन खाते से पूरी राशि बिना आधार नंबर के ही निकाल सकते हैं. ईपीएफओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जो भी सदस्य अपने पेंशन खाते से जमा राशि निकालना चाहते हैं, उनके लिए आधार नंबर देना जरूरी नहीं है, जैसा कि पहले एक आदेश में कहा गया था.
इसके साथ ही 10 साल से कम सेवा वाले सदस्य भी अपने पेंशन खाते से पूरी राशि निकाल सकते हैं. इसके लिए उन्हें 10 सी फॉर्म भरना होगा. हालांकि, अधिकारी ने कहा कि जो सदस्य 10 डी फॉर्म के जरिये अपने पेंशन को तय करना चाहते हैं, उन्हें आधार नंबर या फिर इनरोलमेंट स्लिप देना होगा.
अधिकारी ने बताया कि आधार कार्ड की आवश्यकता 10 सी के जरिये निकासी मामलों में होती थी. यह निर्णय लिया गया कि आधार को केवल पेंशन के दौरान जरूरी बनाया जाये, ताकि निकासी के मामलों में. इससे पहले जनवरी में ईपीएफओ ने अपने विभिन्न स्कीमों का लाभ उठाने के लिए पेंशनर्स और अंशदाताओं के लिए आधारा नंबर देना जरूरी किया था.
इसके बाद संस्था ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन खाते से राशि निकासी के लिए भी आधार नंबर अनिवार्य कर दिया था. फरवरी महीने की शुरुआत में ईपीएफओ ने आधार कार्ड जमा कराने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च, 2017 तय की थी.
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