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#BIHAR/सेक्स स्कैंडल : निखिल-ब्रजेश को राहत नहीं, जमानत पर 2 व 3 मार्च को होगी सुनवाई

पटना :यौन शोषण और सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में फंसे हाई प्रोफाइल ऑटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी और बिहार कांग्रेस के नेता ब्रजेश पांडेयकोफिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है. दोनों की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट में अब 2 और 3 मार्च को सुनवाई होगी. 2 मार्च को निखिल और 3 मार्च को ब्रजेश […]

पटना :यौन शोषण और सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में फंसे हाई प्रोफाइल ऑटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी और बिहार कांग्रेस के नेता ब्रजेश पांडेयकोफिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है. दोनों की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट में अब 2 और 3 मार्च को सुनवाई होगी. 2 मार्च को निखिल और 3 मार्च को ब्रजेश की याचिका पर बहस को वकीलों ने समय लिया है.

उधर,इन सबकेबीच बिहार पुलिस कीविशेष जांच टीम दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लेनेकेलिएलगातार छापेमारी कर रही है. गिरफ्तारी के लिए दो और स्पेशल टीमें गठित कर दी गयी है. गौर हो कि 22 दिसंबर 2016 को ऑटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व मंत्री की बेटी ने यौन शोषण की रिपोर्ट पटना के हरिजन थाने में लिखायी थी. बाद में 164 के बयान में पीड़िताने दुष्कर्म की बात कही. मेडिकल रिपोर्ट नेपीड़िता के आरोपों की पुष्टि की. तभी से निखिल प्रियदर्शी फरार है.

जांच के क्रम में इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडेय को निखिल प्रियदर्शी कासहयोगी पाया. आरोप लगने के बाद ब्रजेश पांडेय ने बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और भूमिगत हैं. कानूनी जानकारों की मानें, तो केस डायरी और एसआइटी की तरफ से पेश किये गये सबूत अगर संतोषजनक लगा, तो कोर्ट निखिल और ब्रजेश के जमानत अर्जी को खारिज कर देगी. इतना ही नहीं अगर जमानत अर्जी खारिज होती है, तो दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो जायेंगे.

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