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जॉली एलएलबी 2: बाटा मामले में अदालत ने अक्षय कुमार का नाम-पता मांगा

नयी दिल्ली: यह बताए जाने के बाद कि अक्षय कुमार पर सम्मन की तामील नहीं हो सकी है, दिल्ली की एक अदालत ने उनका नाम पता पूछा है. हिन्दी फिल्म ‘जॉली एलएलबी 2′ में एक डायलॉग के खिलाफ जूते बनाने वाली कंपनी बाटा ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है. हालांकि, अदालत ने इसी मामले […]

नयी दिल्ली: यह बताए जाने के बाद कि अक्षय कुमार पर सम्मन की तामील नहीं हो सकी है, दिल्ली की एक अदालत ने उनका नाम पता पूछा है. हिन्दी फिल्म ‘जॉली एलएलबी 2′ में एक डायलॉग के खिलाफ जूते बनाने वाली कंपनी बाटा ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

हालांकि, अदालत ने इसी मामले में अन्य आरोपियों अभिनेता अन्नू कपूर, निर्देशक सुभाष कपूर और फिल्म निर्माता फॉक्स स्टूडियोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है. इनके वकीलों ने कहा था कि सभी पहले से तय अपने कार्यों में व्यस्त हैं.

आरोपियों को इस महीने के आरंभ में सम्मन करने वाले अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट संदीप गर्ग ने मामले की सुनवायी अप्रैल तक टाल दी है. दरअसल सम्मन को चुनौती देते हुए फॉक्स स्टार इंडिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और उसपर अगले महीने सुनवायी होने की संभावना है.

उच्च न्यायालय ने निर्माता की याचिका पर कल दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 30 मार्च को होने वाली सुनवायी से पहले जवाब मांगा है. हालांकि, उसने आज वाले सम्मन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था.

दिल्ली की अदालत ने आठ फरवरी को अभिनेताओं अक्षय कुमार और अन्नू कपूर, लेखक एवं निर्देशक सुभाष कपूर तथा फॉक्स स्टार इंडिया के कुछ शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी कर उन्हें आज व्यक्तिगत रुप से पेश होने का निर्देश दिया था.

बाटा इंडिया लिमिटेड ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि फिल्म के ट्रेलर में बाटा के जूते-चप्पलों को खराब तरीके से दिखाया गया है. उसमें कुछ इस प्रकार दिखाया गया है कि बाटा सिर्फ निचले तबके के लोग पहनते हैं, और यदि आप बाटा के जूते-चप्पल पहनते हैं तो आपको हीनता महसूस होनी चाहिए.

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