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लोक शिकायत निवारण में लापरवाही नहीं: डीएम

बेगूसराय : डीएम मो नौशाद युसूफ ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को प्राप्त परिवादों का निवारण प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है. वे गुरुवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में इस विषय पर आयोजित एक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. डीएम ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 का […]

बेगूसराय : डीएम मो नौशाद युसूफ ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को प्राप्त परिवादों का निवारण प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है. वे गुरुवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में इस विषय पर आयोजित एक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. डीएम ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 का सफल क्रियान्वयन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि इसमें शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.

डीएम ने कहा कि जनता को नियत सीमा के भीतर लोक शिकायत निवारण का अधिकार है. लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शिकायतों का निवारण इस अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के तहत सुव्यवस्थित रूप में करें. प्राप्त परिवादों का शत प्रतिशत निवारण किया जाय. न कि केवल निष्पादन. सभी पदाधिकारियों को इस विषय पर संवेदनशीलता एवं तत्परता प्रदर्शित करनी होगी. उन्होंने कहा कि ऐसा देखने में आया है कि लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में होने वाले सुनवाई से अनेक अधिकारी आदतन अनुपस्थित रहते हैं. उन्होंने ऐसे अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी.

जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को लोक शिकायत निवारण प्राधिकारों द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चिन्त करने का निर्देश दिया. इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरदाश्त नहीं की जायेगी.

क्या है लोक शिकायत निवारण अधिकार :बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत आम जनता को एक निश्चित समय सीमा के अंदर परिवाद की सुनवाई एवं इसके निवारण का अधिकार प्रदान किया गया है. आम जनता को परिवाद पर सुनवाई में किये गये विनिश्चय व निर्णय के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा. बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम को पूरे राज्य में पांच जून 2016 को लागू किया गया था.

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