छपरा (सदर) : पेशा कर का भुगतान नहीं करने वाले एक सौ चिकित्सकों, निजी शिक्षण संस्थानों, ईंट भट्ठा संचालकों आदि को वाणिज्य कर विभाग जहां नोटिस जारी कर निर्धारित समय पर कर भुगतान नहीं करने पर विभागीय नियमानुसार जुर्माना की कार्रवाई की चेतावनी दी है. वहीं विभिन्न पेशा से जुड़े लोगों की सुविधा के मद्देनजर ऑनलाइन पेशा कर जमा करने की सुविधा भी बुधवार से शुरू कर दी है. जिन लोगों ने पेशा कर के लिए अपने व्यवसाय का पंजीयन नहीं कराया है
उन्हें कम से कम एक बार परिचय पत्र तथा पैन नंबर के साथ कार्यालय में आने के भी विभागीय प्रावधान की जानकारी दी है. पेशा कर से जुड़े लोगों की सुविधा के मद्देनजर वाणिज्य कर विभाग ने 20 फरवरी को छपरा अंचल वाणिज्यकर कार्यालय परिसर में विशेष पेशा कर शिविर लगाने की तिथि निर्धारित की है. इसके लिए छपरा वाणिज्यकर अंचल के उपायुक्त शंकर शर्मा ने सभी संबंधित पक्षों यथा, केबुल ऑपरेटर, फिल्म वितरक, सिनेमा हॉल, थियेटर के संचालक,
उत्सव हॉल, सभा कक्ष, वाणिज्यिक हॉल एवं आवासीय होटल के संचालक एवं मालिक, हेल्थ सेंटर, कोचिंग, पेट्रोल, ईंट भट्ठा के संचालक तथा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अधीन बैंकिंग कंपनियां व कंपनी एक्ट के तहत निबंधित कंपनियों तथा व्यावसायिक वाहन संचालकों को अपना पेशा कर चुकाने के लिए यह उपयुक्त अवसर होगा.