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परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा

जमुई : आगामी 14 फरवरी से होने वाले इंटर कला,विज्ञान और वाणिज्य की परीक्षा को लेकर पूरे अनुमंडल क्षेत्र में 22 केंद्र स्थापित किया गया है और पूरे परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्र के 500 गज के दायरे में दंड प्रक्रिया संहिता 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेगा.उक्त जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी सुरेश प्रसाद ने […]

जमुई : आगामी 14 फरवरी से होने वाले इंटर कला,विज्ञान और वाणिज्य की परीक्षा को लेकर पूरे अनुमंडल क्षेत्र में 22 केंद्र स्थापित किया गया है और पूरे परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्र के 500 गज के दायरे में दंड प्रक्रिया संहिता 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेगा.उक्त जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी सुरेश प्रसाद ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी.उन्होंने बताया कि परीक्षा का आयोजन दो पाली में किया गया है. प्रथम पाली में सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक और द्वितीय पाली में दोपहर 1:45 बजे से संध्या 5 बजे तक परीक्षा का संचालन होगा.इस दौरान राज्य संपोषित प्लस टू बालिका उच्च विद्यालय जमुई,प्लस टू उच्च विद्यालय जमुई बाजार,राजकीय कन्या मध्य

विद्यालय,सरस्वती अर्जुन एकलव्य महाविद्यालय,कृत्यानंद मध्य विद्यालय मलयपुर,शुक्रदास यादव प्लस टू राजकीय मेमोरियल उच्च विद्यालय बरहट,श्यामा प्रसाद सिंह महिला कालेज,प्लस टू उच्च विद्यालय सतायन,उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिंगारपुर,मध्य विद्यालय खैरा,प्लस टू उच्च विद्यालय खैरा,प्लस टू परियोजना बालिका उच्च विद्यालय खैरा,प्लस टू परियोजना कामिनी बालिका उच्च विद्यालय मलयपुर,प्लस टू महाराजा चंद्रचूड़ विद्या मंदिर गिद्धौर ,

प्लस टू अखिलेश्वर उ वि रतनपुर,म वि भजौर,केकेएम कालेज जमुई,मवि खैरमा,आदर्श म वि झाझा,बालिका उवि झाझा व महात्मा गांधी मेमोरियल उच्च विद्यालय झाझा के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेगा.

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