पहले सेल एग्रीमेंट के लिए पांच से सात प्रतिशत तक की स्टांप ड्यूटी लगती थी, लेकिन इस छूट का लाभ उठाने के लिए एग्रीमेंट होल्डर को समझौते के दिन से चार वर्ष के अंदर विक्रय प्रक्रिया पूरी करनी होगी. यह सुविधा परिवार के सदस्यों के लिए भी लागू होगी. इस मौके पर वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा ने कहा कि कई बार फ्लैट व अपार्टमेंट के ट्रेडर अपनी संपत्ति का पंजीकरण नहीं कराते हैं.
इसलिए इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने विशेष छूट की घोषणा की. उन्होंने कहा कि अगर कोई भी प्रोमोटर, बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद एक वर्ष के अंदर अपनी संपत्ति का पंजीकरण कराता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन फीस में 20 प्रतिशत की छूट दी जायेगी. इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रकार के रजिस्ट्रेशन फीस को कम करते हुए इसे नौ प्रतिशत करने की घोषणा की.