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आयोग ने झंडा, बैनर के उपयोग के लिए जारी किया दिशा निर्देश

पटना : चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान झंडा, बैनर और झंडा में उपयोग के लिए डंडे के उपयोग पर दिशा-निर्देश जारी किया है. सभी राज्यों के लिए जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि अब चुनाव प्रचार के लिए मोटरसाइकिल के उपयोग के लिए भी अनुमति लेना होगा. राज्य निर्वाचन विभाग के अधिकारी ने […]

पटना : चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान झंडा, बैनर और झंडा में उपयोग के लिए डंडे के उपयोग पर दिशा-निर्देश जारी किया है. सभी राज्यों के लिए जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि अब चुनाव प्रचार के लिए मोटरसाइकिल के उपयोग के लिए भी अनुमति लेना होगा.
राज्य निर्वाचन विभाग के अधिकारी ने बताया कि नये दिशा-निर्देश के अनुसार बाइक पर दो गुणा एक फिट आकार के ही झंडा का उपयोग किया जा सकेगा. इस झंडा में डंडे का साइज तीन फिट होगा. वाहन वीडियो दिखाने के लिए भी वाहन के साथ वीडियो दिखाने की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है. वहीं कहा गया है कि रोड शो में 10 से अधिक मोटरसाइकिल के जुलूस ही एक साथ निकाला जा सकता है. यदि 10 से अधिक मोटरसाइकिल हुआ तो दस-दस मोटरसाइकिल के बीच की दूरी दो सौ फिट करना होगा. अधिकारी ने बताया कि नया निर्देश में बैनर के उपयोग के लिए भी दिशा-निर्देश दिया गया है.
बैनर का साइज छह गुणा चार फिट से अधिक नहीं होगा. टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर और इ रिक्शा पर तीन गुणा दो फिट का झंडा ही मान्य होगा. इन वाहनों में कोई स्टीकर लगाने की अनुमति नहीं होगी.

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