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सुप्रीम कोर्ट ने दिया आंबी वैल्ली जब्त करने का आदेश कहा, पैसे देते रहिये बाहर रहेंगे

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायलय ने सहारा – सेबी विवाद पर आज बड़ा फैसला दिया है. उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह की पुणे में आंबी वैल्ली स्थित 39,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों की कुर्की के आदेश दिये. उच्चतम न्यायालय ने सहारा से ऐसी संपत्तियों की सूची देने को कहा जिन पर कोई देनदारी नहीं है […]

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायलय ने सहारा – सेबी विवाद पर आज बड़ा फैसला दिया है. उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह की पुणे में आंबी वैल्ली स्थित 39,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों की कुर्की के आदेश दिये.

उच्चतम न्यायालय ने सहारा से ऐसी संपत्तियों की सूची देने को कहा जिन पर कोई देनदारी नहीं है जिससे इनकी नीलामी कर शेष 14,000 करोड़ रुपये की मूल राशि वसूली जा सके 20 फरवरी तक यह लिस्ट देने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा है कि जब तक आप रुपये देते रहेंगे, हम आपको वापस जेल नहीं भेजेंगे.

सहारा श्री का पौरोल भी आगे बढ़ा दिया गया है. सहारा को सेबी के पास 600 करोड़ रुपये जमा कराने हैं. अब इस मामले में 27 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है. कोर्ट ने कहा कि पहले मूलधन को देखेंगे उसके बाद ब्याज की बात करेंगे. सेबी ने कोर्ट को बताया कि अभी सहारा की ओर से 14779 करोड़ रुपये बकाया हैं.
दरअसल, पिछली सुनवाईं के दौरान सहारा ग्रुप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी कि नोटबंदी की वजह से वह ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 28 नवंबर को जब आदेश दिए गए थे तब भी हालात ऐसे ही थे.

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