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लोक शिकायत निवारण अधिनियम से लोग हो रहे लाभान्वित

किशनगंज : बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा 5 जून 2016 से लागू बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम आम लोगों के लिए उपयोगी एवं कारगर साबित हो रहा है़ कई लोग जो अपनी समस्या को लेकर वर्षों से परेशान है़ सरकार दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते थक गये थे़ मामूली काम […]

किशनगंज : बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा 5 जून 2016 से लागू बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम आम लोगों के लिए उपयोगी एवं कारगर साबित हो रहा है़ कई लोग जो अपनी समस्या को लेकर वर्षों से परेशान है़ सरकार दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते थक गये थे़ मामूली काम के लिए भी कार्यालय के बाबुओं तिरमदारी में ही हप्तों और महीनों लगा रहना पड़ता था़ वैसे पीडि़त के लिए लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम वरदान साबित हो रहा है़

शिकायतों के निवारण के लिए अनुमंडलीय एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी पदस्थापित. शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक जिला में अनुमंडल एवं जिला स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय में पदाधिकारी की पदस्थापना की गयी है़ अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में 5 जून 2016 से बाद से अब तक 206 लोगों ने परिवाद दायर किया है़ अनुमंडलीय लोक शिकातय निवारण पदाधिकारी चंद्र शेखर आजाद ने बताया कि सुनवाई हेतु
दायर परिवाद को अधिनियम के अनुसार 60 कार्य दिवस के भीतर निष्पादन कर देना है़ उन्होंने कहा कि दायर परिवादों में 181 परिवाद को निष्पादित किया जा चुका है़ शेष 24 निष्पादन के प्रक्रिया में है़ श्री आजाद ने बताया कि दायर वादों में 107 मामले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित थे़ 23 मामले पुलिस से संबंधित, 13 मामले खाद्य एवं उपभोता संरक्षण, 19 मामले नगर विकास, 7 मामले शिक्षा विभाग एवं 6 मामले ग्रामीण विकास विभाग से थे़ शेष अन्य कई विभागों से है़
निष्पादित मामलों के संबंध में बताते चले कि श्री आजाद ने कहा कि परिवाद कर्ता अशोक मंडल पिता कैलाश मंडल मोतीबाग निवासी ने पविाद दायर कर बताया कि मेरी पत्नी विभा देवी को पड़ोसी ने बुरी तरह से मारपीट किया जिसके संबंध में उसने किशनगंज थाना कांड संख्या 410/14 के तहत आरोपी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाया था़ इस मामले में अनुसंधान कर्ता पुलिस पदाधिकारी लगभग दो वर्ष बाद भी आरोप पत्र दायर नहीं कर रहे थे़
इस मामले में थानाध्यक्ष का पक्ष सुनने के बाद मुख्य न्ययिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश दिया गया़ पुलिस ने 22 अगस्त 16 को न्यायालय में आरोप पत्र दायर कर दिया़ एक अन्य परिवाद में धर्मगंज निवासी गौरव कुमार साह ने भूकंप के कारण मकान फटने एवं छत गिरने का मुआवजा के संबंध में परिवाद दायर किया था़ 2015 में अपने भूकंप से हुए क्षति का मुआवजा अब तक नहीं मिलने को लेकर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों कोसुनने के बाद अनुमंडल लाक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने निर्णय सुनाया कि अनुमंडल पदाधिकारी एक सप्ताह के भीतर मकान का मुआवजा अभिलेखों पर एक महीने के भीतर अग्रतर कार्रवाई का निर्देश दिया़
एक अन्य मामले में गलगलिया निवासी नरेश कुमार यादव पिता स्व बलदेव यादव के माता जी मृत्यु 28 अप्रैल 2016 को हो गया था़क कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत गरीब परिवारों को दाह संस्कार के लिए तीन हजार रूपया दिया जाने का प्रावधान है़ परंतु ठाकुरगंज बीडीओ द्वारा उन्हें महीनों बीत जाने के बावजूद कबीर अंत्येष्टि का राशि नहीं दिया जा रहा था़
अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 15 सितंबर को परिवाद कर्ता को कबीर अंत्येष्टि की राशि प्रदान करवाया. इसी तरह जिन लोगों कार्यालयों एवं बाबुओं के चक्कर लगा कर थक चुके पीडि़तों ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत परिवाद दायर किया तो उन्हें ससमय राहत मिला है़
लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम
राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही किसी भी योजना कार्यक्रम सेवा आदि में लाभुक को फायदा नहीं पा रहा है जो कोई सड़क, नाला, जल, बिजली से वंचित है और संबंधित विभाग नहीं सुन रहा है़ बिजली विभाग जरूरत से अधिक बिजली बिल विपत्र भेजरहा है तो ऐसे मामले सहित अन्य कई किसी भी तरह की समस्या हो वैसे मामलों को लेकर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में नि:शुल्क आवेदन कर सकते है़

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