नयी दिल्ली : इंदौर के विशेष न्यायाधीश बी के पालोदा ने वर्ष 2011 के शहला मसूद हत्याकांड की मुख्य षडयंत्रकर्ता जाहिदा परवेज समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. जबकि मामले में सरकारी गवाह बने आरोपी इरफान को क्षमादान दे दिया है.
6 साल चले इस केस में सीबीआई ने 83 गवाहों को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में सजा सुनाये जाने के बाद जाहिदा ने कहा, कोर्ट ने बिना कोई सुबूत के उन्हें दोषी ठहरा दिया है. ऐसा लगता है कि कोर्ट ने सीबीआई के दबाव में यह फैसला लिया है.
सीबीआई की ओर से जारी चार्जशीट के अनुसार जाहिदा पूर्व एमएलए ध्रुवनारायण सिंह के प्यार में पागल थी और इसलिए उसने ध्रुव और शहला की बढ़ती नजदीकियों से आहत होकर इस घटना को अंजाम दिया. ज्ञात हो कथित साजिश के तहत शहला की उसके भोपाल स्थित घर के बाहर 16 अगस्त 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.