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हिंगोरा मामले में पुलिस अधिकारी ने दी गवाही

छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में अभियोजन ने साक्ष्य के रूप में पुलिस अधिकारी व एस आइटी के सदस्य संजय कुमार को कोर्ट में प्रस्तुत किया. एडीजे प्रथम अशोक कुमार गुप्ता के कोर्ट में चल रहे हिंगोरा मामले के सत्र वाद 283/14 व 404/15 में गवाह ने कोर्ट […]

छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में अभियोजन ने साक्ष्य के रूप में पुलिस अधिकारी व एस आइटी के सदस्य संजय कुमार को कोर्ट में प्रस्तुत किया. एडीजे प्रथम अशोक कुमार गुप्ता के कोर्ट में चल रहे हिंगोरा मामले के सत्र वाद 283/14 व 404/15 में गवाह ने कोर्ट के समक्ष कहा कि वह तीन सदस्यीय जांच टीम के सदस्य थे और उन्होंने अपहरण मामले के अभियुक्त गौतम कुमार कक्कू से उस मोबाइल के सिम को बरामद किया था,
जिससे अपराधियों ने हिंगोरा के परिजन से फिरौती की राशि मांगी थी. साथ ही एक अन्य अभियुक्त गोरखपुर के मिर्जापुर निवासी आशीष सिंह के घर पर छापेमारी कर आशीष की ओर से विभिन्न बैंकों में जमा कराये गये पुरजा, पासबुक और बाइक को जब्त किया था. साथ ही आशीष के पिता अंतिम सिंह का बयान दर्ज किया था. साक्ष्य का परीक्षण एपीपी रामनारायण प्रसाद ने किया तो वही बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता भुनेश्वर शर्मा और बीरेश चौबे ने प्रतिपरीक्षण के लिये समय की मांग की. जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 31 जनवरी की तिथि तय की है. वही मामले में आरोपित व काराबंदी रंजीत कुमार सिंह और पंकज कुमार मोती को कारा से कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. अन्य आरोपित जो जमानत पर है उनके द्वारा हाजिरी व सम्यावेदन दिया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

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