बक्सर : मंगलवार को दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह उदय कुमार उपाध्याय ने मामले में पति समेत चार लोगों को दोषी पाया. सजा की बिंदुओं पर आज यानी बुधवार को सुनवाई की जायेगी. न्यायिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिमरी थाना क्षेत्र के रहनेवाले ऋषिकेश ओझा ने अपनी बहन रानी कुमारी की शादी जून 2013 में नियाजीपुर गांव के रहनेवाले सिदेश्वर पाठक के पुत्र धनंजय पाठक के साथ की थी.
शादी के बाद से ही रानी कुमारी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. ससुरालवालों ने दहेज में छह लाख रुपये और एक बाइक की मांग करने लगे. जब मांग पूरी नहीं हुई, तो रानी के साथ मारपीट करने लगे. इसके बाद 22 जुलाई 2015 को रानी की हत्या कर शव को फेंक दिया गया. इसकी सूचना रानी के भाई ऋषिकेश को गांववालों ने दी. सूचना मिलने के बाद वह बहन के घर गया, तो उसकी बहन घर में नहीं मिली. रानी के भाई के बयान पर पति धनंजय पाठक, ससुर सिदेश्वर पाठक, सास वंसती देवी और ननद करिशम कुमारी पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.