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भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग ने सात सीमेंट कंपनियों पर लगाया 206 करोड़ रुपये का जुर्माना

नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) ने गुटबंदी करने के मामले में सात सीमेंट कंपनियों पर करीब 206 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. हरियाणा सरकार की एक एजेंसी की ओर से 2012 में दिये गये टेंडर को लेकर प्रतिस्पर्द्धा से जुड़े नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने के लिए श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, […]

नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) ने गुटबंदी करने के मामले में सात सीमेंट कंपनियों पर करीब 206 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. हरियाणा सरकार की एक एजेंसी की ओर से 2012 में दिये गये टेंडर को लेकर प्रतिस्पर्द्धा से जुड़े नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने के लिए श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, जयप्रकाश एसोसिएट्स, जेके सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी और जेके लक्ष्मी सीमेंट पर जुर्माना लगाया गया है.

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग ने कहा कि अन्य प्रमाणों के साथ सीमेंट कंपनियों के कार्यकारियों के बीच विशेष अवधि के दौरान हुई कॉल्स और एसएमएस से भी गुटबंदी की पुष्टि होती है. यह पहली बार नहीं है कि जब सीमेंट कंपनियों को प्रतिस्पर्द्धा ने दंडित किया है. इससे पहले भी प्रतिस्पर्धा विरोधी कारोबारी तरीके अपनाने के लिए सीमेंट कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा चुका है.

आयोग ने अपने 120 पन्ने के आदेश में कहा है कि सात सीमेंट कंपनियों ने प्रतिस्पर्द्धा से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है. आयोग ने इन कंपनियों को ऐसी गतिविधियों से बचने का भी निर्देश दिया है. आयोग ने इन कंपनियों में से प्रत्येक के तीन वित्त वर्ष के सालाना आमदनी के 0.3% के समान जुर्माना लगाया है. कुल जुर्माना लगभग 206 करोड़ रुपये का है. अल्ट्राटेक को 68.30 करोड़ रुपये, जबकि जयप्रकाश एसोसिएट्स को 38.02 करोड़ रुपये का जुर्माना चुकाने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा, श्री सीमेंट पर 18.44 करोड़ रुपये, जेके सीमेंट पर 9.26 करोड़ रुपये, अंबुजा सीमेंट पर 29.84 करोड़ रुपये, एसीसी पर 35.32 करोड़ रुपये और जेके लक्ष्मी सीमेंट पर 6.55 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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