नयी दिल्ली : पासपोर्ट बनाने के नियमों पर बदलाव की घोषणा की गयी है. अब पासपोर्ट आवेदन के दौरान उपयोग होने वाले जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार ने आधार कार्ड को ही जन्म तिथि के रूप में प्रमाणित करने की बात कही है. विदेश मंत्रालय ने जारी प्रेस रिलीज में कहा कि नयी व्यवस्था से पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया आसान हो जायेगी. इससे पहले की कानून में 26/01/1989 के बाद जन्म लेने वाले लोगों को पार्सपोर्ट बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होती थी.
नये पार्सपोर्ट नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड व आधार कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता प्रमाण पत्र भी जन्म तिथि प्रमाण पत्र का काम करेगा. साधु-सन्यासियों केपासपोर्टके लिए भी सरकार ने नियम आसान किया है. उन्हें पासपोर्ट के आवेदन के दौरान अध्यात्मिक गुरू के नाम का उल्लेख करना होगा. एकल माता या पिता वाले बच्चों के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए प्रक्रिया आसान बनाया गया है सिर्फ एक अभिभावक का नाम लिखकर काम चलाया जा सकता है. विवाहित युवकों को शादी का प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी.