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भू-अर्जन पदाधिकारी से कोर्ट ने मांगा प्रतिवेदन

सूचना नहीं देने पर लगा था 25 हजार का हर्जाना बक्सर, कोर्ट : भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा हर्जाने की राशि नहीं देने को लेकर एक परिवाद जन शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां दाखिल किया गया है. जहां सुनवाई के बाद कार्यपालक अभियंता बाढ़ प्रमंडल से प्रतिवेदन की मांग की गयी है. बताते चलें कि बक्सर निवासी […]

सूचना नहीं देने पर लगा था 25 हजार का हर्जाना

बक्सर, कोर्ट : भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा हर्जाने की राशि नहीं देने को लेकर एक परिवाद जन शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां दाखिल किया गया है. जहां सुनवाई के बाद कार्यपालक अभियंता बाढ़ प्रमंडल से प्रतिवेदन की मांग की गयी है. बताते चलें कि बक्सर निवासी श्रीनिवास चौबे की पत्नी राम इसारी देवी की 35 डिसमिल जमीन बक्सर कोइलवर तटबंध योजना के अंतर्गत अधिग्रहण किया गया था. इसकी सूचना 1976 में अधिग्रहण के समय विभाग द्वारा नहीं दिया गया था.
1981 में जब बांध पर मिट्टी गिराया जाने लगा, तो पीड़िता ने भू-अर्जन पदाधिकारी से अपनी जमीन के मुआवजे के लिए आवेदन दिया. लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी मुआवजे की राशि आवंटित नहीं की गयी. इस बीच पीड़िता ने आरा और बक्सर के बीच दौड़ लगाती रही. बाद में सूचना के अधिकार के तहत जब भुगतान नहीं होने के कारणों की जानकारी की मांग की, तब विभाग द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गयी. इसके बाद सूचना आयुक्त, पटना ने 25 हजार रुपये का हर्जाना देने का आदेश भू-अर्जन पदाधिकारी को सुना डाला. इसी बीच विगत छह जून को पीड़िता की मृत्यु हो गयी. अब एक बार फिर न्याय की लड़ाई मृतका के पति श्रीनिवास चौबे द्वारा लोक जन शिकायत निवारण के तहत मुकदमा दाखिल कर शुरू किया गया है. अब देखना है कि तीन दशक पुराने लालफीताशाही में फंसे मामले का निबटारा होता है या अन्य सरकारी फाइलों में दब कर इसी तरह रह जायेगा.

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