तीन माह तक यह सर्वे किया जाना है. इसके बाद नगर निगम जिन आवासीय मकान व व्यावसायिक भवन का सर्वे करेगा, उसे पेनाल्टी राशि ली जायेगी. प्रभात खबर आपको बता रहा है कि किस प्रकार आप मकान के होल्डिंग नंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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होल्डिंग नंबर के लिए करें ऑनलाइन आवेदन
रांची़: राजधानी में 8 नवंबर से नयी होल्डिंग टैक्स नियमावली प्रभावी है. नयी नियमावली के तहत नगर निगम द्वारा शहर के हर मकान का सर्वे भी कराया जा रहा है, ताकि नये सिरे से होल्डिंग नंबर आवंटित किया जा सके. नौ नवंबर से शुरू हुए इस अभियान में अब तक सिर्फ 6000 के अासपास घरों […]
रांची़: राजधानी में 8 नवंबर से नयी होल्डिंग टैक्स नियमावली प्रभावी है. नयी नियमावली के तहत नगर निगम द्वारा शहर के हर मकान का सर्वे भी कराया जा रहा है, ताकि नये सिरे से होल्डिंग नंबर आवंटित किया जा सके. नौ नवंबर से शुरू हुए इस अभियान में अब तक सिर्फ 6000 के अासपास घरों काे ही होल्डिंग नंबर दिया गया है.
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन: सबसे पहले www.ranchimunicipal.com पर जायें. इसके बाद प्रोपर्टी टैक्स पेमेंट डिटेल में क्लिक करने पर सेल्फ असेसमेंट ऑप्शन आयेगा, उस पर क्लिक करें. इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करें. इसके बाद स्क्रीन पर एक पॉप अप आयेगा, जिसमें होल्डिंग नंबर मांगा जायेगा. होल्डिंग नंबर है, तो यस पर क्लिक करें. नहीं तो नो क्लिक करें. इसके बाद प्रोपर्टी को सेलेक्ट करें. उसके बाद फिर स्क्रीन पर आये फॉर्म में संबंधित जानकारी भर कर सबमिट कर दें. फिर आवेदन का रिव्यू करें. सब कुछ ठीक रहने पर आइ एग्री पर क्लिक करें. उसके बाद फॉर्म में अपने भवन से संबंधित डॉक्यूमेंट को अपलोड करें. उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल में क्लिक करें. फिर प्रोसेस टू पे पर क्लिक करें. ऑनलाइन पेमेंट करने के साथ ही आपको पेमेंट रिसिप्ट मिल जायेगा.
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