पटना : बिहार में इंटर टॉपर स्कैम के आरोपी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व सचिव हरिहर नाथ झा की जमानत याचिका को आज पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हरिहर नाथ झा की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने लंबी सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था. जिसे गुरुवार को सुनाया गया.
पूर्व सचिव हरिहर नाथ झा पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा और मूल्यांकन केंद्र बदलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. साथ ही बालक हाईस्कूल राजेंद्र नगर के पूर्व प्राचार्य विशेश्वर प्रसाद यादव की जमानत याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया. पूर्व प्राचार्य ने भी मूल्यांकन केंद्र बदलने में अपना सहयोग दिया था. कोर्ट ने सभी पहलूओं को देखने के बाद टाॅपर घोटाला के इन दोनों आरोपियों की जमानत याचिका नामंजूर कर दी.