जिला जज के कोर्ट ने जमानत याचिका को किया ट्रांसफर
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खजुरबानी शराब कांड में आज एडीजे-2 के यहां होगी सुनवाई
जिला जज के कोर्ट ने जमानत याचिका को किया ट्रांसफर गोपालगंज : बहुचर्चित खजुरबानी शराब कांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश म जफर इमाम मलिक की कोर्ट ने जमानत याचिका को एडीजे दो की कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया. खजुरबानी शराब कांड के मास्टर माइंड ग्रहण पासी तथा रीता देवी की शराब […]
गोपालगंज : बहुचर्चित खजुरबानी शराब कांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश म जफर इमाम मलिक की कोर्ट ने जमानत याचिका को एडीजे दो की कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया. खजुरबानी शराब कांड के मास्टर माइंड ग्रहण पासी तथा रीता देवी की शराब बरामदगी के मामले में मंगलवार को जमानत के बिंदु पर सुनवाई होनी थी. इस बीच कोर्ट ने सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया. बुधवार को एडीजे दो के कोर्ट में सुनवाई होना है. जबकि एडीजे छह के कोर्ट में गैर इरादतन हत्या के मामले में रीता देवी, छठु पासी, सनोज पासी, राजेश पासी के अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी आरोपितों को निर्दोष बताते हुए जमानत की अपील की,
तो कैलाशो देवी के अधिवक्ता विनय मिश्रा ने अपना पक्ष रखा. एडीजे छह के छुट्टी में रहने के कारण एडीजे तीन के कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान एडीजे तीन ने 15 दिसंबर को जमानत के बिंदु पर सुनवाई की तिथि मुकर्रर की. वहीं दूसरी तरफ डीएम राहुल कुमार के कोर्ट में सामूहिक जुर्माने के मामले में सुनवाई होना था. सामूहिक जुर्माने के मामले में भी सुनवाई नहीं हो सकी. बता दे कि सामूहिक जुर्माने के मामले में पूर्व में सुनवाई पूरी हो चुकी है. ऑर्डर में मुकदमा जा चुका है. अब इस मामले में 30 दिसंबर को सुनवाई होनी है.
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