दरभंगा : श्रम विभाग दुकान के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सर्वे का कार्य कर रहा है. वैसी दुकान जहां दैनिक या मासिक मजदूर कार्य नहीं करने हैं उसके मालिक को भी ऑनलाइन निबंधन कराना अनिवार्य है. पहले भी विभाग से श्रम लाइसेंस लेना अनिवार्य था.
हर साल निबंधन को रिन्यूअल भी करना पड़ता था. समयसीमा समाप्त होने पर विलंब शुल्क देकर निबंधन आगे की तिथि तक अग्रसारित किया जाता था. सरकार ने वर्ष 2008 से नियमावली में संशोधन करते हुए वन टाइम निबंधन करना प्रारंभ कर दिया है. इसे रिन्यूअल करना अनिवार्य नहीं है. श्रम विभाग के ऑकड़ों के अनुसार दरभंगा शहर में छह हजार दो सौ 33 दुकान निबंधित हैं. बेनीपर, बिरौल अनुमंडल मिलाकर दो सौ दुकान निबंधित हैं. इधर पिछले जुलाई वर्ष से जिला की सभी छोटे मझोले, बड़ी दुकानों का श्रम विभाग सर्वे करा रहा है. इससे पता चलेगा कि जिला में कितनी दुकान हैं. श्रम विभाग की कई टीम इस काम में लगी है.
श्रम अधीक्षक जयंत कुमार ने कहा कि निबंधित एवं गैर निबंधित दुकानों का सर्वे जुलाई से करने जा रहा है. इससे पता चलेगा कि कितनी छोटे, मझोले एवं बड़ी दुकान हैं तथा मजदूर से या स्वयं इसे चलाया जा रहा है. श्री कुमार ने कहा कि उन्हीं दुकानों का सर्वे हो रहा है जो स्थायी है.