गोपालगंज : गोपालगंज के एक कोर्ट ने अपराधी नुरैन मियां को आर्म्स एक्ट में तीन वर्षों के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. एक दर्जन से अधिक संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं. उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. मांझा थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव के रहनेवाले नुरैन को 14 जून, 2011 में
मांझा के तत्कालीन थानाध्यक्ष कुमार संजय ने दो लोडेड पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया था. पुलिस ने जांच के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया. सुनवाई एसीजेएम (9) उमेश मणि त्रिपाठी के कोर्ट में शुरू हो गयी. बचाव और अभियोजन पक्ष की तरफ से दिये गये साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने नुरैन मियां को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनायी है.