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86 स्कूलों ने दिया 946 बच्चे को शिक्षा का अधिकार

पटना : शिक्षा का अधिकार सभी को है. इसके लिए शिक्षा का कानून तो बना. लेकिन, इस कानून को प्राइवेट स्कूल अपनी मरजी से मानते है. नामांकन के लिए न तो कोई समय सीमा स्कूलवाले निर्धारित करते हैं और न ही 25 फीसदी सीट का ख्याल रखते हैं. हर साल की तरह इस बार भी […]

पटना : शिक्षा का अधिकार सभी को है. इसके लिए शिक्षा का कानून तो बना. लेकिन, इस कानून को प्राइवेट स्कूल अपनी मरजी से मानते है. नामांकन के लिए न तो कोई समय सीमा स्कूलवाले निर्धारित करते हैं और न ही 25 फीसदी सीट का ख्याल रखते हैं. हर साल की तरह इस बार भी शिक्षा के अधिकार की पूरी अनदेखी हुई है. 2015-16 में जहां 112 स्कूलों ने 1482 छात्रों का नामांकन शिक्षा के अधिकार के तहत लिया था.
वहीं, 2016-17 में स्कूलों की संख्या घट कर 86 पर आ गयी. सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार 2016-17 सत्र में 86 स्कूलों ने मात्र 946 बच्चों का नामांकन लिया. आइटीआइ एक्टिविस्ट अजय कुमार चौरसिया ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत नामांकन का हाल बहुत ही बुरा है.
इस बार मात्र 946 बच्चों का नामांकन लिया गया है. राजधानी समेत पूरा जिला नामांकन लेने में पिछड़ा : पटना में मौजूद निजी विद्यालयों की बात करें या पूरे जिले के निजी विद्यालय की, तो सभी का हाल एक जैसा है. अधिकांश स्कूल अपने आप को शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे में नहीं रखना चाहते हैं. वहीं, कई स्कूल नामांकन तो लेते हैं, लेकिन, उसकी बस खानापूर्ति करते हैं. कहीं पर एक बच्चे का नामांकन तो कहीं पर पांच बच्चों का नामांकन होता है. जिला शिक्षा कार्यालय की मानें, तो स्कूल प्रशासन पर दबाव का भी कोई असर नहीं होता है. काफी संख्या में ऐसे स्कूल है, जो एक भी नामांकन अभी तक नहीं लिया है.
86 स्कूल में 76 ही गैर सीबीएसइ व आइसीएसइ स्कूल : पटना जिले के जिन 86 स्कूलों ने शिक्षा के अधिकार के तहत नामांकन लिया है. उसमें से अधिकांश स्कूल गैर सीबीएसइ व आइसीएसइ बोर्ड से है. मात्र 10 ही स्कूल हैं, जिनको सीबीएसइ और आइसीएसइ बोर्ड से मान्यता प्राप्त है. जिला शिक्षा कार्यालय की मानें, तो मान्यता प्राप्त स्कूल नामांकन नहीं लेते है. इसके लिए स्कूलों पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है. हर साल एक जैसा ही हाल है.

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