नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपील की थी कि अरुण जेटली द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगायी जाए. उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सीधे शब्दों में कहा कि वो दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा. दीवानी कार्यवाही में आया कोई फैसला आपराधिक मामले पर बाध्यकारी नहीं है.
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अरुण जेटली मानहानि मामला : अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपील की थी कि अरुण जेटली द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगायी जाए. उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सीधे शब्दों में कहा […]
इस मामले पर सभी की नजर थी क्योंकि केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी थे तो जेटली की ओर से पैरवी अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी कर रहे थे. दोनों ही वकील इस केस को निजी आधार पर लड़ रहे हैं. सोमवार को इस मामले की सुनवाई टल गयी थी क्योंकि केजरीवाल की ओर से कहा गया कि राम जेठमलानी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए मामले की सुनवाई को टाल दिया जाए. जेटली की ओर से पैरवी करने के लिए अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी मौजूद रहे. इसके बाद जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस यूयू ललित ने सुनवाई को आज यानी मंगलवार 22 नवंबर के लिए टाल दिया था.
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली पर डीडीसीए में घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था. भाजपा सांसद कीर्ति आजाद भी केजरीवाल के साथ आ गये थे. पार्टी ने कीर्ति पर कार्रवाई की थी और जेटली ने अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया था. केजरीवाल ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि एक साथ दो मामले चलने के कारण आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. हाईकोर्ट में भी जेटली ने सिविल मानहानि का मामला दाखिल किया है.
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