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61 लाख रुपये गबन मामले में मीलर गिरफ्तार

बांका : बिहार राज्य खाद्य निगम के अंतर्गत बांका जिला के मीलर कमल राइस मील के प्रोपराइटर के उपर राशि गबन की प्राथमिकी निलाम पत्र पदाधिकारी के द्वारा दायर किया गया था. इसी आलोक में काफी समय से फरार चल रहे वारंटी मीलर को बुधवार की रात उसके घर कृष्णाडीह ढाकामोड़ से गिरफ्तार किया गया. […]

बांका : बिहार राज्य खाद्य निगम के अंतर्गत बांका जिला के मीलर कमल राइस मील के प्रोपराइटर के उपर राशि गबन की प्राथमिकी निलाम पत्र पदाधिकारी के द्वारा दायर किया गया था. इसी आलोक में काफी समय से फरार चल रहे वारंटी मीलर को बुधवार की रात उसके घर कृष्णाडीह ढाकामोड़ से गिरफ्तार किया गया.

कांड के अनुसंधानकर्ता एसआई अरुण कुमार सिंह ने बताया कि एसएफसी के द्वारा मीलर को धान दिया गया था कि वो चावल तैयार कर वापस एसएफसी को लौटायेंगे. लेकिन इनके प्रोपराइटर दिलीप साह के द्वारा ऐसा नहीं किया गया. धान से बने चावल की कीमत 61 लाख 7 हजार 702 रुपये होती है. इन्हें बार-बार एसएफसी कार्यालय बांका द्वारा नोटिस जारी कर उक्त राशि को जमा करने का निर्देश देने के बाद भी उन्होंने राशि जमा नहीं की. जिस पर उनके उपर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसी आलोक में बीती रात इन्हें गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया.

प्राथमिकी दर्ज
बांका. बिहार राज्य खाद्य निगम के अंतर्गत बांका एसएफसी कार्यालय के अधीर बाबा हाथीनाथ ट्रेडर्स असरगंज के प्रोपराइटर के उपर गबन की प्राथमिकी सदर थाना में गुरुवार को विभाग द्वारा दर्ज करायी गयी. जानकारी के अनुसार उक्त राइस मील के प्रो अशोक कुमार साह को चावल तैयार करने के लिए धान दिये गये थे. लेकिन इन्होंने धान से बने चावल को एसएफसी के गोदाम में जमा नहीं किया. जिसकी कीमत 19 हजार रुपये होती है. राइस मील प्रो को कई बार विभाग द्वारा नोटिस देने के बाद भी गबन की राशि जमा नहीं की गयी तो गुरुवार को एसएफसी कार्यालय द्वारा इनके उपर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.

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