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होल्डिंग की जगह निगम वसूलेगा प्रोपर्टी टैक्स

धनबाद : होल्डिंग टैक्स की जगह अब उपभोक्ताओं को प्रोपर्टी टैक्स देना होगा. सभी तरह के टैक्सों को समाहित कर नयी कर प्रणाली ‘प्रोपर्टी टैक्स“ लाया गया है. एक अप्रैल 2016 से इसे लागू किया गया है. वैसे उपभोक्ता जो होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं और जो अब तक होल्डिंग टैक्स के दायरे में नहीं […]

धनबाद : होल्डिंग टैक्स की जगह अब उपभोक्ताओं को प्रोपर्टी टैक्स देना होगा. सभी तरह के टैक्सों को समाहित कर नयी कर प्रणाली ‘प्रोपर्टी टैक्स“ लाया गया है. एक अप्रैल 2016 से इसे लागू किया गया है. वैसे उपभोक्ता जो होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं और जो अब तक होल्डिंग टैक्स के दायरे में नहीं आये हैं. दोनों तरह के उपभोक्ता सेल्फ एसेसमेंट करेंगे. शुक्रवार से सर्वे का काम शुरू होगा. 150 सदस्यों की टीम एक-एक वार्ड में जायेगी और प्रोपर्टी टैक्स के लिए उपभोक्ताओं से फॉर्म भरायेगी. गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस में नगर आयुक्त मनोज कुमार ने यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि 31 जनवरी तक सभी उपभोक्ताओं को सेल्फ एसेसमेंट कर लेना है. एक फरवरी के बाद आवासीय को दो हजार व कॉमर्शियल को पांच हजार जुर्माना लगेगा. प्रेस कांफ्रेंस में उप नगर आयुक्त अनिल कुमार थे.
प्रधान सड़क के किनारे रहने वाले चुकायेंगे ज्यादा टैक्स
प्रधान सड़क के किनारे रहनेवाले उपभोक्ताओं को अधिक टैक्स चुकाना पड़ेगा. 111 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से उन्हें टैक्स लगेगा. मान लें एक हजार वर्गफुट का मकान है. एक वर्ग फुट की कीमत 111 रुपया है. इसका 1000 गुणा यानी कुल 111000 रुपया हुआ. इसका दो प्रतिशत यानी 2220 रुपया सालाना टैक्स हुआ. जबकि पूर्व में .84 पैसे प्रति वर्ग फुट की दर से टैक्स लिया जाता था. पूर्व में एक हजार वर्ग फुट पर 840 रुपया सालाना टैक्स बनता था.
प्रधान सड़क के किनारे रहने वाले चुकायेंगे ज्यादा टैक्स : प्रधान सड़क के किनारे रहनेवाले उपभोक्ताओं को अधिक टैक्स चुकाना पड़ेगा. 111 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से उन्हें टैक्स लगेगा. मान लें एक हजार वर्गफुट का मकान है. एक वर्ग फुट की कीमत 111 रुपया है. इसका 1000 गुणा यानी कुल 111000 रुपया हुआ. इसका दो प्रतिशत यानी 2220 रुपया सालाना टैक्स हुआ. जबकि पूर्व में .84 पैसे प्रति वर्ग फुट की दर से टैक्स लिया जाता था. पूर्व में एक हजार वर्ग फुट पर 840 रुपया सालाना टैक्स बनता था.
निर्मित क्षेत्र का इस प्रकार किया गया वर्गीकरण
आवासीय : निर्मित क्षेत्र का 70 % एरिया का लगेगा टैक्स
कॉमर्शियल : निर्मित क्षेत्र का 80% एरिया का लगेगा टैक्स
अपार्टमेंट : निर्मित क्षेत्र का 70 % एरिया का लगेगा टैक्स
परती जमीन पर इस प्रकार लगेगा टैक्स : 40 फुट सड़क के किनारे पर 2.5 प्रति वर्ग मीटर, मुख्य सड़क पर 2.0 प्रति वर्ग मीटर व अन्य सड़क पर 1.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से लगेगा शुल्क

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