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मेयर छोड़ अन्य सीजेएम आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण वाद में गये

भागलपुर : चर्चित ओमप्रकाश शर्मा उर्फ ओमला मुंगेरिया उर्फ ओम बाबा हत्याकांड में बुधवार को सीजेएम कोर्ट में मेयर दीपक भुवानियां समेत सात लोगों की उपस्थिति और सीजेएम आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में पुनरीक्षण वाद पर सुनवाई हुई. इसमें मेयर छोड़ अन्य लोग संतोष कुमार, शंकर पोद्दार, कन्हैया शर्मा, संजू शर्मा ने पुनरीक्षण वाद […]

भागलपुर : चर्चित ओमप्रकाश शर्मा उर्फ ओमला मुंगेरिया उर्फ ओम बाबा हत्याकांड में बुधवार को सीजेएम कोर्ट में मेयर दीपक भुवानियां समेत सात लोगों की उपस्थिति और सीजेएम आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में पुनरीक्षण वाद पर सुनवाई हुई. इसमें मेयर छोड़ अन्य लोग संतोष कुमार, शंकर पोद्दार, कन्हैया शर्मा, संजू शर्मा ने पुनरीक्षण वाद दायर किया.

इसमें एक पुनरीक्षण वाद शंकर पोद्दार ने दायर किया व अन्य तीन ने एक साथ याचिका लगायी. सेशन कोर्ट याचिका पर चार नवंबर को सुनवाई करेगी. सेशन कोर्ट ने सीजेएम से मामले का मूल रिकार्ड मंगवा लिया है. सीजेएम कोर्ट में मेयर समेत सात लोगों की उपस्थिति की तिथि बढ़ गयी है. अब दो दिसंबर को मामले की तारीख दी गयी है. मेयर कोर्ट में नहीं आये थे. बता दें कि ओम बाबा हत्याकांड में पवन डालुका व कन्हैया सरावगी पहले ही कोर्ट में उपस्थित हो चुके हैं. फिलहाल वे जमानत पर हैं.

यह है मामला. देवीबाबू धर्मशाला के पीछे स्थित आवास में ओमबाबा की संदेहास्पद स्थिति में शव मिला था. अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाने के दौरान नगर डीएसपी वीणा कुमारी व कोतवाली इंस्पेक्टर अमरनाथ तिवारी ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाया.पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ. मामले में पुलिस ने स्वतंत्र गवाह के रूप में राकेश कुमार शर्मा, ओमप्रकाश शर्मा, महेश कुमार शर्मा, सुदामा मंडल, कमल चौधरी, चिक्कू शर्मा समेत आठ लोगों का कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया था.
ओमबाबा हत्याकांड
सीजेएम कोर्ट में चल रही ओम बाबा हत्याकांड की सुनवाई
पुनरीक्षण वाद के कारण सीजेएम से सेशन कोर्ट में गया मूल रिकार्ड
उपस्थिति होने की तिथि बढ़ी, अगले महीने दो दिसंबर की तारीख
27 सितंबर को मेयर सहित अन्य पर लिया था संज्ञान
सीजेएम कोर्ट ने 21 जून 2013 को देवी बाबू धर्मशाला के समीप ओम बाबा की हत्या मामले में पुलिस डायरी में सभी के खिलाफ षडयंत्रकारी होने के पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए मेयर सहित अन्य पर संज्ञान लिया था. इसमें कोर्ट ने उपस्थिति का सम्मन जारी किया और दो नवंबर को कोर्ट में उपस्थिति होने का आदेश दिया.

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