लक्ष्य प्राप्त नहीं करने पर बीइओ पर होगी कार्रवाई
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इस वर्ष किसानों के बीच बंटेगा 2.93 करोड़ का अनुदान
लक्ष्य प्राप्त नहीं करने पर बीइओ पर होगी कार्रवाई बक्सर : कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने जिले में किसानों को कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत किसानों को अनुदान देने के लिए दो करोड़ 92 लाख 61 हजार रुपये का आवंटन स्वीकृत किया है. किसानों को आधुनिक कृषि […]
बक्सर : कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने जिले में किसानों को कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत किसानों को अनुदान देने के लिए दो करोड़ 92 लाख 61 हजार रुपये का आवंटन स्वीकृत किया है. किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग के लिए जागरूक किया जा रहा है. कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत किसानों को अनुदान की राशि देने के लिए कृषि यंत्रों का निर्धारण व अनुदान राशि की आवंटन की जा चुकी है.
इसके लिए सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्देश दिया गया है. इस बाबत जिला कृषि पदाधिकारी रणवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार फसलों के उत्पादन व उत्पादकता की वृद्धि में यांत्रिक शक्ति का अधिकतम प्रयोग, किसानों का समय, अर्थ व श्रम को बचाने तथा समय पर फसलों की तैयारी व कटाई के प्रबंधन करना चाहती है. इसके लिए सरकार ने कृषि यांत्रिकीकरण योजना शुरू की है.
किसानों के खाते में जायेगी कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि
कृषि यंत्रों पर मिलनेवाली अनुदान की राशि किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जायेगी. यंत्रों के भौतिक सत्यापन के बाद ही किसानों के खाते में राशि जायेगी. किसानों को अनुदान के लिए लक्ष्य का भी निर्धारण किया गया है. विभागीय सूत्रों के अनुसार किसानों के लिए सिंचाई के पाइप पर मिलनेवाली अनुदान की राशि को दोगुना किया गया है. अब एक हजार की जगह दो हजार रुपये का अनुदान किसानों को इस मद में दिया जायेगा. वहीं, ट्रैक्टर हाइड्रोलिक कृषि यंत्र लेने पर किसानों को अनुदान नहीं मिलेगा. राज्य सरकार के निर्देश पर सामान्य वर्ग के किसानों व अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों के लिए अलग-अलग सब्सिडी का निर्धारण किया गया है.
डीलर को नहीं सीधे किसानों को मिलेगा अनुदान : पहले कृषि यंत्रों पर किसान डीलर दोनों को अनुदान देने का प्रावधान था. डीलर किसान की सहमति पर अनुदान की राशि कृषि यंत्र की कीमत में रियायत करके दे देते थे. बाद में विभाग अनुदान की राशि डीलर को दे देता था. लेकिन, अब सिर्फ किसानों को ही अनुदान की राशि मिल सकेगी. इसके लिए किसानों को अधिकृत कृषि फर्म से पूरा पेमेंट देकर कृषि यंत्र खरीदना होगा. यंत्र का भौतिक सत्यापन कराने के बाद कृषि विभाग अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में भेज देगी.
करना होगा ऑनलाइन आवेदन
कृषि यंत्र लेने से पहले किसानों को विभाग की साइट पर जाकर ऑनलाइन आवदेन करना होगा. इसके साथ ही किसानों को अपना फोटो, पहचान पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र, जमीन का एलपीसी पत्र, वर्तमान मालगुजारी रसीद जमा करना होगा. उपरोक्त सभी दस्तेवेजों को साइट पर अपलोड करना होगा. .
निर्धारित लक्ष्य व अनुदान की राशि
कृषि यंत्र यंत्र संख्या अनुदान
रिपर कम बाइंडर 6 10.5 लाख
रोटावेटर 113 24 लाख
डिस्क हॉरो 27 2.78 लाख
मल्टी क्रॉप थ्रेसर 64 9.95 लाख
पैडी ट्रांसप्लांटर 9 9.00 लाख
कल्टीवेटर 112 12.12 लाख
मैनुअल स्प्रेयर 32 67 हजार
पावर स्प्रेयर 275 6.20 लाख
मिनी राइस मील 15 6.75 लाख
चैफ कटर 403 13.56 लाख
सिंचाई पाइप 24 7.2 लाख
जीरो टिलेज मशीन 34 10.7 लाख
पावर टिलर 84 45.5 लाख
पंप सेट 168 18.25 लाख
स्ट्रा रिपर 40 43 लाख
लक्ष्य प्राप्त करने पर दिया जायेगा जोर
राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में प्रखंडवार कृषि यंत्रों की बिक्री का लक्ष्य व अनुदान की राशि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. साथ ही, किसानों को आधुनकि कृषि यंत्रों को खरीदने को लेकर जागरूकता अभियान चालया जायेगा. सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को लक्ष्य की प्राप्ति का निर्देश दिया गया है. यदि कोई प्रखंड लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सकेगा, तो संबंधित अधिकारी व कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
रणवीर सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर
डीलर भी रजिस्ट्रेशन के लिए कर सकते हैं आवेदन
जो डीलर अधिकृत नहीं है, वे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. किसानों को किसी भी कृषि यंत्र पर सब्सिडी की राशि तभी मिलेगी, जब वे किसी अधिकृत डीलर से खरीदारी करते हैं. आवेदन की प्रक्रिया शुरू है. इसके अलावा मेले में भी किसानों की सुविधा को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था की जायेगी, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या न हो़
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