बिहारशरीफ : नगर निकाय के अधिकारियों को दंड प्रक्रिया के दंड कार्रवाई करने के लिए एसडीओ व दंडाधिकारी निर्भर पर रहना पड़ेगा. विभाग के आदेश से नगर निकाय के अधिकारियों को दंडाधिकारी की शक्ति प्रदत हो गयी है. इसके तहत सुसंगत सभी धाराओं का अब तरीके से इस्तेमाल कर गलत लोगों पर कार्रवाई कर सकेंगे.
निदेशक नगर पालिका प्रशासन सह सचिव नगर विकास एवं आवास के आदेशपत्र जारी कर यह सूचना दी है. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एक्ट 2 1974 की धारा 20 एवं सुसंगत धाराओं के आलोक में नगर निकायों के नगर आयुक्त एंव नगर कार्यापालक पदाधिकारी को दंडाधिकारी की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी है. इस आदेश से नगर निकाय के मामलों का निपटारा करने से लेकर अन्य कानूनी काम सहजता के साथ कर सकते है. जैसे छापेमारी करना. सुनवाई करना.
दंड लगाना. विधि व्यवस्था को देखते हुए कानूनी दम उठाना व आदेश जारी करना. यहां तक कि विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना को देखते हुए पुलिस बल की मांग करना प्रमुख है. वैसे जिले में एक नगर निगम बिहारशरीफ और राजगीर,हिलसा, सिलाव व इस्लामपुर नगर पंचायत है.