नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोनिया गांधी की नागरिकता और मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए कथित रुप से साम्प्रदायिक कार्ड खेलने के मामले के मद्देनजर वर्ष 2014 में रायबरेली लोकसभा निर्वाचन सीट से उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को आज स्थगित कर दिया.
न्यायमूर्ति ए आर दवे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सात न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ इसी प्रकार के मामले पर पहले ही सुनवाई कर रही है और इसी लिए इस मामले पर इस समय कोई रख अपनाना उचित नहीं होगा.
पीठ ने कहा, ‘‘सात न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ इसी प्रकार के मामले पर सुनवाई कर रही है. इस मामले पर निर्णय होने दीजिए। इसके बाद हम इस मामले पर सुनवाई कर सकते हैं. हम कोई आदेश नहीं दे रहे. यदि हम इस मामले में कोई रख अपनाएंगे तो यह उचित नहीं होगा क्योंकि एक बडी पीठ मामले की सुनवाई कर रही है.” इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के तहत दर्ज याचिका को 11 जुलाई को जुर्माने के साथ खारिज कर दिया था और कहा था कि चुनावी याचिका में तथ्यों को अभाव है.